74 परीक्षा केंद्रों पर 20980 परीक्षार्थी देंगे कांस्टेबल की लिखित परीक्षा

हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 18 व 19 सितंबर को महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न करवाने के लिए में 74 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यहां पर 20980 परीक्षार्थी लिखित परीक्षा देंगे।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 06:56 AM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 06:56 AM (IST)
74 परीक्षा केंद्रों पर 20980 परीक्षार्थी देंगे कांस्टेबल की लिखित परीक्षा
74 परीक्षा केंद्रों पर 20980 परीक्षार्थी देंगे कांस्टेबल की लिखित परीक्षा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 18 व 19 सितंबर को महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न करवाने के लिए में 74 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यहां पर 20980 परीक्षार्थी लिखित परीक्षा देंगे। इस संबंध में डीसी पार्थ गुप्ता ने जिला सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने बताया कि महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 18 सितंबर को सायं कालीन सत्र में व 19 सितंबर को प्रातकालीन व सायंकालीन दोनों सत्रों में होगा। 18 सितंबर को सायं कालीन सत्र में यह परीक्षा दोपहर बाद तीन बजे से सायं 4.30 बजे तक होगी। 19 सितंबर को यह परीक्षा प्रात: कालीन सत्र में 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायं कालीन सत्र में यह परीक्षा सायं तीन बजे से सायं 4.30 बजे तक होगी।

पार्थ गुप्ता ने बताया कि परीक्षा के दोनों दिनों जिला में परीक्षा केंद्रों के नजदीक धारा-144 लगाई जाएगी व फोटो स्टेट की मशीनें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उक्त परीक्षाओं के सही ढंग से नकल रहित संपन्न करवाने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी कड़ा, अंगूठी या अन्य गहना व बैल्ट आदि पहनकर नहीं आएगी। सभी परीक्षार्थी कोविड महामारी से बचाव के लिए नाक एवं मुंह पर सही ढंग से मास्क पहनेगी। जगाधरी उपमंडल में 59 परीक्षा केंद्र व बिलासपुर उपमंडल में आठ परीक्षा केंद्र व रादौर उपमंडल में सात परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जहां पर महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी।

धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी

डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में लागू रहेंगे। बैठक में एसपी कमलदीप गोयल, एसडीएम सुशील कुमार, एसडीएम सुरेंद्र पाल सिंह, एसडीएम जसपाल सिंह गिल, सिटीएम निशा यादव, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आरडी गागट धीमान सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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