दोस्त की हत्या करने के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा, 15-15 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता रोहतक जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व एक युवक क

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 Jun 2019 08:42 PM (IST) Updated:Thu, 06 Jun 2019 08:42 PM (IST)
दोस्त की हत्या करने के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा, 15-15 हजार जुर्माना
दोस्त की हत्या करने के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा, 15-15 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, रोहतक : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व एक युवक की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों हत्यारोपितों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश भी दिए हैं। तीनों को सजा सुनाए जाने पर पीड़ित परिवार ने कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने का पूरा भरोसा था।

चार जून 2016 को विशाल नगर के एक प्लाट में एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला था। मृतक के चेहरे व सिर पर ईट से कई वार किए गए थे। जबकि पास ही खून से सनी ईंट भी पड़ी मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कबूलपुर निवासी रविद्र पुत्र कृष्ण के रूप में की थी। मृतक के पिता कृष्ण ने अर्बन अस्टेट थाना पुलिस को शिकायत देकर हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने हत्याकांड की जांच करते हुए पाया कि शुभराम निवासी आजादगढ़ और मृतक के बीच दोस्ती थी। हत्याकांड से दो-तीन दिन पहले दोनों मिले भी थे। आरोपित शुभराम को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शुभराम ने पूरे हत्याकांड को अंजाम देना कबूल किया। शुभराम ने पुलिस को बताया था कि उसकी रविद्र से करीब आठ वर्षों से दोस्ती थी। हत्याकांड से पहले वह और रविद्र दोनों एक साथ थे, साथ ही उसका एक दोस्त दीपक भी आया था। तीनों साथ बैठकर बीयर पी रहे थे, इसी दौरान अमरजीत और रविद्र में कहासुनी और गाली गलौज हो गई। जिसके बाद दोनों का बीच बचाव कर घर भेज दिया गया था। दीपक को मामले की जानकारी हुई तो वह प्रतिदिन ताना देता रहता था। इसके बाद उन्होंने रविद्र को सबक सिखाने की ठान ली। 3 जून को फोन पर पार्टी की बात करके बुलाया था रविंद्र को

तीन जून को फोन पर पार्टी की बात करके रविद्र को बुला लिया। इसके बाद आरोपित रविद्र को बीयर पिलाते हुए विशाल नगर की ओर ले गए। इसके बाद शुभराम ने फोन कर दीपक और उसके दोस्त कर्मबीर निवासी भिवानी को भी बुला लिया। तीनों ने मिलकर सिर में ईंट मारकर रविद्र की हत्या कर दी और उसकी पहचान न हो, इसलिए उसका पर्स निकाल लिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। बृहस्पतिवार को अदालत ने कर्मबीर, दीपक और शुभराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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