हादसे में पुलिस अधिकारियों की मौत के मामले में चालक को दो साल की सजा

- 6 मई 2015 में दिल्ली बाइपास पर पुलिस अधिकारियों की कार पर पलट गया था ट्राला जागरण संवा

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Mar 2018 09:25 PM (IST) Updated:Sat, 17 Mar 2018 09:25 PM (IST)
हादसे में पुलिस अधिकारियों की मौत के मामले में चालक को दो साल की सजा
हादसे में पुलिस अधिकारियों की मौत के मामले में चालक को दो साल की सजा

- 6 मई 2015 में दिल्ली बाइपास पर पुलिस अधिकारियों की कार पर पलट गया था ट्राला

जागरण संवाददाता, रोहतक। मई 2015 में ओवरलोड ट्राले के कार दो पुलिस अधिकारियों की मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपित चालक को दो साल की सजा सुनाई है।

दरअसल, 6 मई को एसआई अजित ¨सह निवासी सिलानी और हिसार के बांस निवासी एसआई बल्लूराम दिल्ली बाईपास पर आए थे। बल्लूराम कलावड़ पुलिस चौकी प्रभारी थे और अजित ¨सह सांपला थाने में तैनात थे। दिल्ली बाईपास पहुंचने पर लकड़ियों से भरा एक ओवरलोड ट्राला अपना संतुलन खोकर पलट गया था और लकड़ियां कार पर गिर गई थी। हादसे में दोनों पुलिस अधिकारियों को बामुश्किल बाहर निकाल गया। पीजीआइएमएस में उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित चालक दीपक को गिरफ्तार किया था। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपित को दो साल की सजा सुनाई है। 304ए में दो साल की कैद, दस हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की कैद काटनी होगी। इसके अलावा धारा 527 में एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजा एक साथ चलेगी।

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