बिना अनुमति नहीं चलेंगी स्ट्रीट लाइटें व पानी की मोटरें

संवाद सहयोगी, कोसली: उपमंडल की सभी ग्राम पंचायतों को बिजली निगम की अनुमति के बिना गांवों में लगाई गई

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Feb 2017 03:49 PM (IST) Updated:Thu, 23 Feb 2017 03:49 PM (IST)
बिना अनुमति नहीं चलेंगी स्ट्रीट लाइटें व पानी की मोटरें
बिना अनुमति नहीं चलेंगी स्ट्रीट लाइटें व पानी की मोटरें

संवाद सहयोगी, कोसली: उपमंडल की सभी ग्राम पंचायतों को बिजली निगम की अनुमति के बिना गांवों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों व पानी की मोटरों की तीन दिन के अंदर हटाना होगा या उन्हें चलाने की अनुमति लेनी होगी अन्यथा पंचायतों के विरूद्ध बिजली चोरी की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा।

कोसली विद्युत निगम के उपमंडल अभियंता गौरव कुमार ने क्षेत्र के गांवों के सरपंचों से अनुरोध किया है कि गांवों में लगी स्ट्रीट लाइटें व पानी की जो मोटर अवैध रूप से चलती हैं, उन्हें तीन दिन के भीतर हटाएं अथवा उन्हें निगम कार्यालय में निर्धारित राशि भरकर अनुमति लेकर चलाएं, जिससे क्षेत्र में बिजली चोरी की घटनाओं पर विराम लग सके। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश हैं कि जिन फीडरों पर 70 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान है, उनकी सप्लाई 8 घंटे कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने फरवरी में चोरी के 35 के मामले दर्ज किए हैं और उन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने सभी सरपंचों व पंचों से बिजली चोरी रोकने में सहयोग किए जाने की अपील की है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से उपलब्ध हो सके।

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