'पेंशनर्स खजाना कार्यालय में जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र'

पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र के साथ अपना मूल पीपीओ तथा एक ओरिजनल पहचान पत्र (आधार कार्ड पैन कार्ड आदि) के साथ इनकी फोटो प्रति लाना अनिवार्य है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 05:47 PM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 05:47 PM (IST)
'पेंशनर्स खजाना कार्यालय में जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र'
'पेंशनर्स खजाना कार्यालय में जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र'

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: जिला कोषाधिकारी एसवी लांबा ने बताया कि सभी (सेवानिवृत) पेंशनर नवंबर माह में अपने-अपने जीवन प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर जिला खजाना कार्यालय में जमा करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र के साथ अपना मूल पीपीओ तथा एक ओरिजनल पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) के साथ इनकी फोटो प्रति लाना अनिवार्य है।

इस प्रकार रहेगा जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का कार्यक्रम:

जिला खजाना अधिकारी एसवी लांबा ने बताया कि 2 से 4 नवंबर तक ए, बी, सी, डी व ई अक्षर से नाम शुरू होने वाले पेंशनर्स 5 व 6 नवंबर को, एफ, जी, एच, आइ व जे नाम वाले पेंशनर्स 9 व 10 नवंबर को, के, एल, एम, एन, ओ, पी व क्यू अक्षर वाले पेंशनर्स 11 व 12 नवंबर को, आर व एस वाले पेंशनर्स 13, 16 व 17 नवंबर को तथा टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई व जेड अक्षर से नाम शुरू होने वाले पेंशनर्स खजाना कार्यालय में आकर अपने-अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र का फार्मेट जिला खजाना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पेंशनर्स से आह्वान किया कि वे इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर फेस मास्क लगाकर आएं और हैंड सैनिटाइजर, दो गज की दूरी व अन्य सभी आवश्यक नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

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