तकनीकी खामियों के चलते तीन चिकित्सकों को छह-छह माह की सजा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी:सही समय पर अल्ट्रासाउंड मशीनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू न कराने के आरोप में पीए

By JagranEdited By: Publish:Thu, 20 Jul 2017 04:48 PM (IST) Updated:Thu, 20 Jul 2017 04:48 PM (IST)
तकनीकी खामियों के चलते तीन चिकित्सकों को छह-छह माह की सजा
तकनीकी खामियों के चलते तीन चिकित्सकों को छह-छह माह की सजा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी:सही समय पर अल्ट्रासाउंड मशीनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू न कराने के आरोप में पीएनडीटी एक्ट की धारा 4/23 का सामना कर रहे जिला के तीन चिकित्सकों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनपाल रामावत ने छह-छह माह की कैद व 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। तीनों ही चिकित्सकों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है।

रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराए बगैर चला रहे थे अल्ट्रासाउंड मशीन

नागरिक अस्पताल के कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ. सुदर्शन पंवार व डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. सर्वजीत थापर ने बताया कि स्वास्थ विभाग की टीम ने 22 अप्रैल 2015 को धारूहेड़ा स्थित एपेक्स अस्पताल व 3 मई 2015 को कुंड स्थित दीन दयाल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनों की जांच की थी। जांच के दौरान पाया गया था कि इन अस्पतालों की अल्ट्रासाउंड मशीनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया गया था। एपेक्स अस्पताल की मशीन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हुए 1 माह तथा दीन दयाल अस्पताल की मशीन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हुए 3 माह बीत चुके थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एपेक्स अस्पताल के चिकित्सक डॉ. रविकांत ¨सह व दीनदयाल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. गौरव जैन व अस्पताल मालिक डॉ. अर¨वद यादव के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत कोर्ट में केस डाला था। न्यायाधीश मनपाल रामावत की कोर्ट ने तीनों ही चिकित्सकों को छह-छह माह की कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दीनदयाल अस्पताल के मालिक डॉ. अर¨वद यादव ने कहा कि हम निचली अदालत के फैसले के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करेंगे। रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में किस वजह से देरी हुई इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। किसी नियम के उल्लंघन की हमारी मानसिकता नहीं थी।

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