तस्कर को डेढ़ साल कैद, 50 हजार जुर्माना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल ¨सह ने नशीले पदार्थो की तस्करी के दोषी को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसको तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने मामले में आरोपित एक व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 15 Sep 2018 12:45 PM (IST) Updated:Sat, 15 Sep 2018 12:45 PM (IST)
तस्कर को डेढ़ साल कैद, 50 हजार जुर्माना
तस्कर को डेढ़ साल कैद, 50 हजार जुर्माना

जागरण न्यूज नेटवर्क, पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल ¨सह ने नशीले पदार्थो की तस्करी के दोषी को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसको तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने मामले में आरोपित एक व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

उप न्यायवादी प्रदीप चीमा ने बताया कि वर्ष 2016 में थाना सदर के सहायक उपनिरीक्षक बलवंत ¨सह ने टीम ने उमरी भादसों रोड पर गांव झिवरहेडी से झिवरहेड़ी गांव निवासी सूबा ¨सह को काबू किया था। आरोपित के कब्जे से तीन किलो पांच सौ ग्राम चूरापोस्त और छह सौ ग्राम डोडा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह चूरापोस्त नि¨सग निवासी काबल ¨सह से खरीद कर लाया था। उसको नशीली वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया।

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