अब नए नियम व शर्तो के अनुसार बनेंगे नक्शे

जागरण संवाददाता, समालखा हरियाणा सरकार ने एक जुलाई से नगरपालिकाओं, नगर निगमों व नगरपरिषदो

By Edited By: Publish:Sun, 24 Jul 2016 02:29 AM (IST) Updated:Sun, 24 Jul 2016 02:29 AM (IST)
अब नए नियम व शर्तो के अनुसार बनेंगे नक्शे

जागरण संवाददाता, समालखा

हरियाणा सरकार ने एक जुलाई से नगरपालिकाओं, नगर निगमों व नगरपरिषदों सहित अन्य विभागों को भवनों के नक्शे स्वीकृत करने के लिए हरियाणा बिल्डिंग कोड प्रदेश भर में लागू किया है। अब लोगों को भवन, दुकान, फैक्ट्री आदि के नक्शे नए नियमों और शर्तो के अनुसार ही स्वीकृत होंगे। लोगों के लिए शर्तो को मानना अनिवार्य होगा। भवन निर्माण के नक्शे आन लाइन पोर्टल पर जमा होंगे। फिर शर्ते पूरा करने वाले नक्शों को पास किया जाएगा। लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।

सूचना अधिकार कार्यकर्ता पीपी कपूर ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव ने इस बाबत गत 30 जून को सर्कुलर जारी किया था। प्रदेश के सभी आयुक्त, उपायुक्त, निगम आयुक्त, पालिका सचिव, कार्यकारी अधिकारियों सहित डीटीपी हरियाणा को नए बिल्िडग कोड-2016 लागू करने बारे सूचित किया गया है। यह नया कानून पुराने सभी कानूनों को फ्रीज कर उनके स्थान पर लागू किया गया है।

बिल्डिंग कोड के प्रावधान-कपूर ने बताया कि नए कानून के तहत लोगों को भवन, दुकान, फैक्ट्री आदि के नक्शे काउंसिल आफ आर्कीटैक्ट से संबद्ध किसी डिग्रीधारी आर्कीटैक्ट, इंजीनियर या इसके लिए सक्षम लोगों से ही बनवाने होंगे। भवन का निर्माण भी उन्हीं की देखरेख में होगा। 50 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लाट पर शत प्रतिशत एरिया कवर्ड किया जाएगा, जबकि पुराने रिहायशी 60 वर्ग मीटर तक के प्लाट पर 85 प्रतिशत तक का एरिया कवर्ड किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नई आवासीय कालोनियों में 75 वर्ग मीटर तक के प्लाट पर 66 प्रतिशत कवर्ड एरिया सहित 165 प्रतिशत एफएआर की अनुमति होगी। घरों के लिए प्लाट के साइज के अनुसार सभी को गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किग स्थान अनिवार्य रूप से रखना होगा।

chat bot
आपका साथी