गृह मंत्री विज के भाई से पंगा लेना पड़ा भारी, डीआइजी सस्पेंड

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भाई से पंगा लेना डीआईजी को भारी पड़ गया है। गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में दायर की थी याचिका। 16 तक मिली अग्रिम जमानत। छावनी के सदर थाने में दर्ज हुआ था

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Wed, 10 Feb 2021 05:03 PM (IST) Updated:Wed, 10 Feb 2021 05:03 PM (IST)
गृह मंत्री विज के भाई से पंगा लेना पड़ा भारी, डीआइजी सस्पेंड
हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज।

अंबाला, जेएनएन। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में फंसे अंबाला रेंज के डीआइजी अशोक कुमार को प्रदेश के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने तत्काल प्रभाव सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड के दौरान डीआइजी का हेडक्वार्टर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर (आरटीसी) भोंडसी रहेगा।

उधर, अंबाला छावनी की सदर थाना पुलिस डीआइजी के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे की जांच कर रही है। मंगलवार को अदालत ने डीआइजी की गिरफ्तारी पर 16 फरवरी तक रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई अब 16 फरवरी को होगी। डीआइजी अशोक कुमार को तीन दिन अंबाला छावनी के सदर थाना पुलिस की तफ्तीश में शामिल होना है। इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जमानत का फैसला लिया जाएगा।

बता दें कि कपिल विज ने अशोक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि डीआइजी अशोक कुमार ने नशे में दुव्र्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता का कहना था कि रविवार को वह अपने परिवार सहित छावनी सरहिंद क्लब में एक पार्टी में शामिल होने गया था। इस दौरान दोपहर का भोजन करते समय डीआइजी वहां पर आए और गाली गलौज शुरू कर दी।

पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया था। सोमवार को डीआइजी ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने मंगलवार तक गिरफ्तारी  पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को अदालत ने अब डीआइजी को 16 फरवरी तक राहत दी है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के चलते उनका तबादला आरटीसी भोंडसी कर दिया गया है।

वैक्सीन को लेकर हुआ था विवाद

बताया जा रहा है कि डीआइजी ने वैक्सीन को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कपिल विज ने आपत्ति उठाई थी। कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाये जा रहे थे।

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