सीबीएसई स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर सहित महत्वपूर्ण जानकारी करनी होगी सार्वजनिक

स्कूल की वेबसाइट के होम पेज पर अनिवार्य रूप से सूचनाओं का सार्वजनिक से प्रदर्शन किया जाए। यह आइकन लिक स्कूलों की वेबसाइट पर इस प्रकार पोस्ट किया जाए जोकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 26 May 2021 06:22 AM (IST) Updated:Wed, 26 May 2021 06:22 AM (IST)
सीबीएसई स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर सहित महत्वपूर्ण जानकारी करनी होगी सार्वजनिक
सीबीएसई स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर सहित महत्वपूर्ण जानकारी करनी होगी सार्वजनिक

जागरण संवाददाता, पानीपत : केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल संचालक अब मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। सीबीएसई ने संबंधित सभी स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर सहित विभिन्न तरह की जानकारी विद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई ने ये अनिवार्य कर दिया है।

सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी की ओर से संचालकों को जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल की वेबसाइट के होम पेज पर अनिवार्य रूप से सूचनाओं का सार्वजनिक से प्रदर्शन किया जाए। यह आइकन लिक स्कूलों की वेबसाइट पर इस प्रकार पोस्ट किया जाए, जोकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इतना ही नहीं, बल्कि सीबीएसई ने सार्वजनिक की जाने वाली जानकारियों को लेकर पूरा चार्ट तक जारी किया है।

ये सूचनाएं करनी होंगी वेबसाइट पर सार्वजनिक

स्कूल का वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर, फीस स्ट्रक्चर, स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी), शिक्षक (पीजीटी व टीजीटी) की सूची, बोर्ड परीक्षा दसवीं व बारहवीं के पिछले तीन साल के परिणाम, पंजीकृत संख्या, पास छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण प्रतिशत की जानकारी देनी है। साथ ही इंटरनेट सुविधा, स्कूल का कुल परिसर क्षेत्र (वर्ग मीटर में) संख्या, कक्षा के कमरों का आकार (वर्ग फीट एमटीआर में), कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशालाओं का आकार (वर्ग मीटर में), लड़के-लड़कियों के शौचालयों की संख्या का विवरण भी देना होगा। ये सामान्य जानकारी भी बतानी होगी

स्कूल का नाम व पता, प्रिसिपल का नाम और योग्यता, ईमेल आइडी, संपर्क विवरण (लैंडलाइन/मोबाइल) बताना होगा। सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी पंजीकरण व नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां, राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की प्रति, आरटीई अधिनियम के तहत मान्यता प्रमाण पत्र की प्रतियां भी बतानी होंगी।

जल स्वास्थ्य से लेकर स्वच्छता प्रमाणपत्र तक

राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार विस्तार के लिए स्कूल द्वारा जमा किए गए डीईओ प्रमाणपत्र की प्रति, वैध भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, संबद्धता के विस्तार, स्कूल द्वारा संबद्धता, उन्नयन, जल स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्र की प्रतियां संबंधित जानकारी भी स्कूल वेबसाइट के होम पेज पर अनिवार्य रुप से प्रदर्शित करनी होंगी। स्कूलों को अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव और प्रधानाचार्य द्वारा ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होंगी। वहीं साफ शब्दों में लिखा गया है कि यदि अपलोड किए गए दस्तावेज वास्तविक नहीं मिलते हैं तो स्कूल मानदंड के अनुसार कार्रवाई होगी।

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