एसआरएल लैब को झटका, हरियाणा सरकार की जांच पर रोक की मांग HC ने की खारिज
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आज एसआरएल लैब को कड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने एसआरएल लैब के खिलाफ हरियाणा सरकार की जांच काे रोकने की मांग को खारिज कर दिया।
चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना की गलत रिपोर्ट देने पर हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम की एसआरएल लैब के खिलाफ दर्ज एफआइआर की जांच को लैब ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को लैब की तरफ से दायर याचिका में दर्ज एफआइआर की जांच पर रोक की मांग की गई। लैब का कहना है कि उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं।
एफआइआर की जांच पर रोक की मांग को हाई कोर्ट ने किया खारिज
हाई कोर्ट ने जांच पर रोक की मांग को खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट पहले ही उनकी एक अन्य याचिका पर जांच रिपोर्ट फाइल नहीं करने पर रोक लगा चुका है। ऐसे में जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाई कोर्ट लैब की एक अन्य याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है।
इस याचिका पर सरकार को 25 अगस्त को हाई कोर्ट में जवाब देना है। जब तक हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट की फाइल करने पर भी रोक लगा रखी है। कोरोना के सैंपल की रिपोर्ट गलत देने पर एसआरएल लैब के खिलाफ गुरुग्राम सेक्टर-18 थाना में केस दर्ज किया गया था। यह केस गुरुग्राम के सिविल सर्जन की शिकायत और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों पर दर्ज किया गया था। अप्रैल में एसआरएल में कोरोना जांच के लिए कुछ सैंपल भेजे गए थे। इनमें अंबाला से भी तीन सैंपल थे। इन सैंपलों की रिपोर्ट एसआरएल की ओर से पॉजिटिव घोषित की गई।
अंबाला के सीएमओ डॉॅ. कुलदीप सिंह को इस पर कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने सैंपल की फिर से जांच कराने को कहा। तीनों के सैंपल करनाल की सरकारी लैब में जांचे गए। वहां पर उनकी रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। पूरे मामले से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी अवगत कराया गया।
24 अप्रैल 2020 को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके विभाग के आला अधिकारियों को सौंप दी। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना के सैंपलों की जांच में लापरवाही की गई है। इसलिए कानूनी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएमओ गुरुग्राम को एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे।
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