फीस मामले में हरियाणा के निजी स्कूलों को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपील

Private school fees हरियाणा के निजी स्कूलों को फीस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। प्राइवेट स्कूलों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है ।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Thu, 12 Nov 2020 07:39 PM (IST) Updated:Fri, 13 Nov 2020 09:28 AM (IST)
फीस मामले में हरियाणा के निजी स्कूलों को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपील
स्कूल फीस मामले में निजी स्कूलों को राहत नहीं। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। Private school fees: निजी स्कूलों को अपने स्टाफ को पूरा वेतन देने व केवल ऑनलाइन क्लास की सुविधा देने वाले स्कूलों को ही बच्चों से फीस लेने के आदेश में संशोधन करने से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। वीरवार को सुनवाई के दौरान स्कूलों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उन्होने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होनी है।

स्कूलों की इस दलील पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 दिसम्बर तक स्थगित कर दी। निजी स्कूलों की तरफ से दायर अर्जी में कोर्ट को बताया गया कि सरकार चाहे तो स्कूलों की आय की जांच कर सकती है। लाकडाउन के बाद स्कूलों की आय लगभग बंद हो गई है, जबकि सरकारी टैक्स व बिजली जैसे अन्य खर्च ज्यों के त्यों हैंं। ऐसे में हाई कोर्ट ने स्टाफ को पूरा वेतन देने व बच्चों के बारे में जो आदेश दिया है वह वापस लिया जाए।

बता दें, 1 अक्टूबर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से मासिक, वार्षिक शुल्क और ट्रांसपोर्ट फीस के मामले पर बड़ा फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिन स्कूलों ने लाकडाउन के दौरान आनलाइन क्लास की सुविधा दी है सिर्फ वही स्कूल छात्रों से ट्यू्शन फीस वसूल सकते हैं। इसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को पिछले सात महीनों की बैलेंस शीट भी चार्टेड अकाउंटेंट से वेरिफाई करवा दो सप्ताह में सौंपे जाने के आदेश दे दिए थे। हाई कोर्ट ने स्कूलों को यह भी आदेश दिया था कि स्कूल के सभी तरह के स्टाफ को वही वेतन जारी किया जाना चाहिए जो लाकडाउन से पहले जारी होता था। 

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