1100 में से महज नौ हुए हरियाणा न्‍यायिक परीक्षा में पास, अब सुप्रीम कोर्ट केे पूर्व जज करेंगेे जांच

हरियाणा न्‍यायिक परीक्षा में 1100 अभ्‍यर्थियों में से महज नौ पास हुए। परीक्षा रिक्‍त 107 पदों के लिए परीक्षा हुई। अब परीक्षा प्रणाली की जांच पूर्व जज जस्टिस सीकरी करेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Fri, 03 May 2019 03:55 PM (IST) Updated:Sun, 05 May 2019 07:53 AM (IST)
1100 में से महज नौ हुए हरियाणा न्‍यायिक परीक्षा में पास, अब सुप्रीम कोर्ट केे पूर्व जज करेंगेे जांच
1100 में से महज नौ हुए हरियाणा न्‍यायिक परीक्षा में पास, अब सुप्रीम कोर्ट केे पूर्व जज करेंगेे जांच

नई दिल्‍ली/ चंडीगढ़, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए मुख्य परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी के लिए पूर्व  न्यायाधीश जस्टिस एके सीकरी को नियुक्त किया है। इस पद के लिए 1100 अभ्यिर्थियों में से केवल नौ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। परीक्षा का आयोजन 107 रिक्‍त पदोंं को भरने के लिए किया गया था।  जस्टिस सीकरी परीक्षा की उत्‍तर पुस्तिकाओं लेकर की इसकी जांच करेंगे।  

शुक्रवार को  मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुख्य परीक्षा के लिए 1,100 से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और केवल नौ को ही क्वालीफाई किया गया है। पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके सीकरी इस बात पर गौर करेंगे कि मूल्यांकन प्रक्रिया सही थी या नहीं और यह स्‍वीकार्य है या नहीं। 

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस परीक्षा की सभी उत्‍तरपुस्तिकाएं जस्टिस  सीकरी को सौंप दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश यह परीक्षा देने वाले 92 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर दिया है। इस परीक्षा का रिजल्‍‍‍ट 11 अप्रैल को घोषित किया गया था। या‍चिका मेें मुख्य (लिखित) परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग की गई थी।

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