गबन मामले में नूंह नपा की चेयरपर्सन निलंबित

विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली नूंह नगरपालिका की चेयरपर्सन सीमा सिगला को गबन के दो मामलों में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के महानिदेशक समीर पाल सरो ने निलंबित कर दिया है। नगरपालिका का कार्यभार संभालने के बाद से ही चेयरपर्सन पर शहर के विकास में गबन के कई आरोप लगत रहे हैं। गबन के जिनमें मामलों में चेयरपर्सन को निलंबित किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 May 2019 07:29 PM (IST) Updated:Thu, 30 May 2019 06:34 AM (IST)
गबन मामले में नूंह नपा 
की चेयरपर्सन निलंबित
गबन मामले में नूंह नपा की चेयरपर्सन निलंबित

जागरण संवाददाता, नूंह: विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली नूंह नगरपालिका की चेयरपर्सन सीमा सिगला को गबन के दो मामलों में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के महानिदेशक समीर पाल सरो ने निलंबित कर दिया है। नगरपालिका का कार्यभार संभालने के बाद से ही चेयरपर्सन पर शहर के विकास कार्यों में गबन के आरोप लगते रहे हैं। गबन के जिन मामलों में चेयरपर्सन को निलंबित किया गया है। उनमें पलड़ी रोड से मदर प्राइड स्कूल तक और कायम के घर से पलड़ी रोड तक मिट्टी डाले हुए दिखाया है। जबकि मौके पर मिट्टी नहीं डाली गई। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर इस मिट्टी की 4 लाख, 94 हजार 371 रुपये की राशि को निकाला गया। वहीं दूसरे एक अन्य मामले में एक रास्ते को कायम के घर से रशीद के घर तक पक्का बना हुआ दिखाया गया है। जबकि मौके पर कोई रास्ता बनाया ही नहीं गया। इस रास्ते की निर्माण राशि को भी गबन कर निकाला गया। मिट्टी डालने के मामले में तत्कालीन नूंह के एसडीएम डा. मनोज यादव ने 21 अगस्त 2017 को चेयरपर्सन को दोषी पाया। वहीं इस मामले की पुन: जिले के तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त ने जांच की। जिसमें एडीसी ने भी चेयरपर्सन को दोषी पाया। वहीं फर्जी तरीके से रास्ते को पक्का बनाकर दिखाने के मामले में तत्कालीन नगराधीश प्रदीप अहलावत ने चेयरपर्सन को दोषी पाया। जिससे तत्कालीन उपायुक्त ने जांच रिर्पोटों के आधार पर महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय को प्रधान पद से हटाने की कार्रवाई हेतु पत्र भेजा। जिस पर निर्णय लेते हुए महानिदेशक ने नपा प्रधान को दो मई 2018 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के अंदर जवाब देने का आदेश दिया। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट तथा नपा प्रधान द्वारा बचाव के लिए भेजे गए तथ्यों की जांच करने के बाद महानिदेशक ने नपा प्रधान के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गए। जिस पर निर्णय लेते हुए सोमवार को नपा प्रधान सीमा सिगला को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 22 ए में वर्णित व्यवस्था अनुसार तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया।

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शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के महानिदेशक समीर पाल सरो के आदेशों पर नपा चेयरपर्सन सीमा सिगला को गबन के मामलों में निलंबित करने के आदेश मिल गए है। चेयरपर्सन को निलंबित कर दिया है।

सुनील रंगा, सचिव नपा नूंह।

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