चूरापोस्त तस्कर को एक वर्ष कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने नशीले पदार

By Edited By: Publish:Fri, 29 May 2015 08:12 PM (IST) Updated:Fri, 29 May 2015 08:12 PM (IST)
चूरापोस्त तस्कर को एक वर्ष कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

डिप्टी डिस्टिक अटार्नी दिनेश सभ्रवाल ने बताया कि पुलिस ने 9 फरवरी 2014 को गुप्त सूचना के आधार पर धंतौड़ी गांव निवासी जसवंत ¨सह को थाना सदर के क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से नौ किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15-61-85 के तहत एक वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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