ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रेडक्रॉस में लगानी होगी दो घंटे की क्लास, सीखने होंगे फ‌र्स्ट एड के नियम

-रेडक्रॉस कार्यालय व सभी उपमंडल मे डीएल बनवाने वालों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बेसिक प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया जाएगा प्रशिक्षण के तुरंत बाद दिया जाएगा प्रमाणपत्र।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 20 Jul 2019 07:49 AM (IST) Updated:Sat, 20 Jul 2019 07:49 AM (IST)
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रेडक्रॉस में लगानी होगी दो घंटे की क्लास, सीखने होंगे फ‌र्स्ट एड के नियम
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रेडक्रॉस में लगानी होगी दो घंटे की क्लास, सीखने होंगे फ‌र्स्ट एड के नियम

प्रदीप शर्मा, करनाल

नया ड्राइविग लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविग लाइसेंस जरूरी है और ड्राइविग लाइसेंस के लिए अब फ‌र्स्ट एड का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। रेडक्रास में एक अगस्त से सोमवार से शुक्रवार प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो घंटे के इस प्रशिक्षण शिविर में लोगों को फ‌र्स्ट एड से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशिक्षणार्थी को पहले एक दिन की ट्रेनिग लेनी होगी और ट्रेनिग के पश्चात सर्टिफिकेट लेकर वह ड्राइविग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षार्थियों को सेंट जॉन एम्बुलेंस जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। यह सर्टिफिकेट लाइसेंस के नवीनीकरण तक वैध होगा। इस प्रशिक्षण के लिए 300 रुपये फीस निर्धारित की गई है। सड़क दुर्घटनाओं के बाद मौत के आंकड़े में आएगी कमी

जिला प्रशासन का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत के ग्राफ में कमी आएगी। वाहन चालक को बेसिक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उन्हें हादसे के बाद किस प्रकार से एक्शन में आना है उसके बारे में जानकारी होगी। हादसा हो भी जाता है तो ड्राइवर की सकुशलता के कारण मौत के ग्राफ को कम किया जा सकेगा। प्रदेश में रोजाना सड़क हादसे में औसत सात लोगों की मौत हो जाती हैं, जिसमें से तीन मौत समय पर अस्पताल ना पहुंचने या फिर फ‌र्स्ट एड नहीं मिलने के कारण हो जाती हैं। प्रशिक्षण सर्टिफिकेट लगाने के बाद ही सबमिट होगी फाइल

ड्राइविग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले ट्रेनिग अनिवार्य की गई है, ताकि कोई ऐसा केस सामने ना आए जिन्होंने ट्रेनिग नहीं की। ट्रेनिग करने के बाद जब सर्टिफिकेट मिलेगा उसको फाइल में लगाना होगा, उसके बिना फाइल सबमिट नहीं की जाएगी। वर्जन

परिवहन आयुक्त के आदेश पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम के प्रावधान के अनुसार एक दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण का निर्णय लिया गया है। एक अगस्त से प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। लाइसेंस अथॉरिटी ने भी सेंट जोन एंबुलेंस एसोसिएशन करनाल द्वारा यह प्रशिक्षण कराया जाएगा।

विनय प्रताप सिंह, डीसी।

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