9142 किसानों के खेतों में पंप लगाने के आदेश

जागरण संवाददाता करनाल नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग की ओर से तीन एचपी से 10 एचपी तक

By JagranEdited By: Publish:Sat, 22 Jan 2022 11:28 PM (IST) Updated:Sat, 22 Jan 2022 11:28 PM (IST)
9142 किसानों के खेतों में पंप लगाने के आदेश
9142 किसानों के खेतों में पंप लगाने के आदेश

जागरण संवाददाता, करनाल :

नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग की ओर से तीन एचपी से 10 एचपी तक के सोलर वाटर पंपिग सिस्टम के आनलाइन आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर गत वर्ष 27 दिसंबर से सरल पोर्टल पर आमंत्रित किए गए थे। विभाग को कुल 12385 आवेदकों का भुगतान प्राप्त हुआ है। इनमें 11876 आवेदन सही पाए गए।

अतिरिक्त उपायुक्त करनाल योगेश कुमार ने बताया कि वरिष्ठता के आधार पर 9142 किसानों के खेतों में पंप लगाने के लिए विभाग द्वारा कार्य आदेश जारी कर दिया गया। बकाया 2734 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इन आवेदनों पर विभाग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तकनीकी त्रुटियों के कारण जिन किसानों का कार्य आदेश नहीं हुआ है तथा उनका नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं है। साथ ही उनके द्वारा लाभार्थी हिस्से की राशि जमा करवाई हुई है और उन्हें किसी भी प्रकार की आपति है तो वे भुगतान की गई राशि का सबूत व अन्य सम्बंधित दस्तावेज 30 जनवरी तक अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। ताकि समय रहते त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जा सके। निगम की योजना के तहत लें ब्याज माफी का लाभ: उपायुक्त

जागरण संवाददाता, करनाल :

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा 31 मार्च 2019 तक लोन की कुल बकाया मूलधन राशि की एकमुश्त या किस्तों में एक जून 2022 तक अदा करने वाले ऋणियों का ब्याज माफ किया जाएगा। इसके बाद योजना की समय सीमा बढ़ाने के बारे में किसी भी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में और ऋण ले सकते हैं। उपायुक्त निशांत यादव ने इस योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ब्याज माफी योजना के तहत जिनकी ऋण राशि 31 मार्च 2019 को देय है तथा बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किस्तों में दो दिसंबर 2021 से एक जून 2022 तक कर देते हैं तो वे इस योजना के पात्र होंगे। इसके अलावा ऋणी को ब्याज माफी का लाभ केवल समस्त बकाया मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक मंगत राम ने बताया कि सभी ऋणधारक व उनके उत्तराधिकारी या जमानतदार सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने समस्त बकाया मूलधन ऋण की एक जून 2022 तक अदायगी कर शत-प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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