दफ्तरों में लगेंगे नो स्मो¨कग बोर्ड, तंबाकू उत्पाद बेचने पर सरपंच काट सकते हैं चालान: एडीसी

जागरण संवाददाता, जींद जिले में तंबाकू कंट्रोल से संबंधित कोटपा (कानून सिगरेट एवं अन्य तंबाक

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Nov 2018 10:12 PM (IST) Updated:Thu, 22 Nov 2018 10:12 PM (IST)
दफ्तरों में लगेंगे नो स्मो¨कग बोर्ड, तंबाकू उत्पाद बेचने पर सरपंच काट सकते हैं चालान: एडीसी
दफ्तरों में लगेंगे नो स्मो¨कग बोर्ड, तंबाकू उत्पाद बेचने पर सरपंच काट सकते हैं चालान: एडीसी

जागरण संवाददाता, जींद

जिले में तंबाकू कंट्रोल से संबंधित कोटपा (कानून सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) 2003 को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों को कार्यालयों में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के बोर्ड लगाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, सरपंचों को भी कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने पर दुकानदारों के चालान काटने की पावर दी गई है।

वीरवार को कोटपा एक्ट को लागू करवाने के लिए डीआरडीए के हॉल में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक व जागरूकता कार्यशाला हुई। अध्यक्षता एडीसी डॉ. मुनीष नागपाल ने की। इस कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनरेशन सेवियर एसोसिएशन मोहाली के सहयोग से करवाई गई कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को कोटपा एक्ट के बारे में जानकारी देना और कोटपा कानून को लागू करने के लिए कानून के तहत उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना था। एडीसी डॉ. मुनीष नागपाल ने कहा कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन देश और समाज के लिए बड़ी चुनौती है। कोटपा एक्ट की धारा- 5 के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर दो साल की सजा हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिले में तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। ..तो संबंधित अधिकारी का होगा चालान

एडीसी ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि वह अपने अधीन आने वाले कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगवाएं। अगर किसी कार्यालय या सार्वजनिक स्थल पर पर धूम्रपान निषेध वाले बोर्ड नहीं लगे पाए तो सम्बन्धित अधिकारी का चालान भी किया जायेगा। एडीसी ने कहा कि देश में हर दिन 2200 और हर साल 10 लाख लोग तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण मारे जाते हैं। ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे 2016-2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा कि 23.7 प्रतिशत (45 लाख) जनसंख्या किसी ना किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। इसलिए यह समय की जरूरत है कि तंबाकू से आने वाली पीढि़यों को बचाने के लिए तंबाकू कंट्रोल से जुड़े हुए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। सरपंच स्वास्थ्य विभाग से लें चालान बुक

एडीसी ने कहा कि गांव का सरपंच भी कोटपा एक्ट के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे की भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को जुर्माना कर सकता है। सरपंच चालान बुक स्वास्थ्य विभाग से निश्शुल्क प्राप्त कर सकता है। चंडीगढ़ से विशेष तौर पर आये जनरेशन सेवियर एसोसिएशन (जीएसए) के रमन शर्मा ने कोटपा एक्ट की सभी धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कोटपा एक्ट के अलावा सरकार की तरफ से तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के लिए उठाये गये कदमों के बारे में भी बताया। --खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध

सरकार ने खुली/लूज सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइ¨वग करते समय धूम्रपान करने पर चालान किया जा सकता है। नापतोल विभाग की तरफ से विदेशी सिगरेटों जो कि बिना सचित्र चेतावनी छपे हुए बेची जाती हैं, उनके खिलाफ लीगल मैट्रोलजी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई।

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