11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में युवक को 20 साल की कैद, पीड़िता को दी जाएगी आर्थिक सहायता

Jind News हरियाणा के जींद में 11 वर्षीय बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म करने के जुर्म में युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Sat, 20 May 2023 04:52 PM (IST) Updated:Sat, 20 May 2023 04:52 PM (IST)
11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में युवक को 20 साल की कैद, पीड़िता को दी जाएगी आर्थिक सहायता
11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में युवक को 20 साल की कैद

जागरण संवाददाता, जींद : गढ़ी थाना क्षेत्र में एक साल पहले 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने एक युवक को 20 साल की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माना किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक गांव के व्यक्ति ने 19 मई 2022 को गढ़ी थाने में दी शिकायत में बताया कि 15 मई को उसकी 11 वर्षीय लड़की पानी भरने के लिए सबमर्सिबल पर गई थी।

बाक्‍स रखने के बहाने भेज दिया था दुकान के अंदर

जब वह पानी भर रही थी तो इसी दौरान गांव में दुकान चलाने वाला रोहताश उर्फ लाडी आया। जहां पर उसकी बेटी को एक बाक्स देकर दुकान में रखने के लिए भेज दिया। बच्ची जब बाक्स को रखने के लिए दुकान के अंदर गई तो रोहताश उर्फ लाडी पर पीछे-पीछे आ गया।

जहां पर दुकान के अंदर ही उसकी बेटी को पकड़ लिया। जहां पर आरोपित ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपित ने धमकी दी कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा।

डर के चलते बच्‍ची ने किसी को नहीं बताया

डर के चलते उस दिन उसकी बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बेटी के पेट में लगातार दर्द रहने लगा। जब उसकी मां ने पेट में दर्द का कारण पूछा तो बच्ची ने पूरी घटना बता दी। गढ़ी थाना पुलिस ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने रोहताश उर्फ लाडी को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माना किया है।

chat bot
आपका साथी