रिफंड न देने का फैसला व्यापार विरोधी : घोघड़िया

संवाद सूत्र, उचाना : हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल प्रदेश सचिव रोशन लाल घोघड़िया ने कहा कि व्यापारी,

By Edited By: Publish:Sat, 03 Oct 2015 10:21 PM (IST) Updated:Sat, 03 Oct 2015 10:21 PM (IST)
रिफंड न देने का फैसला व्यापार विरोधी : घोघड़िया

संवाद सूत्र, उचाना : हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल प्रदेश सचिव रोशन लाल घोघड़िया ने कहा कि व्यापारी, उद्योगपतियों द्वारा दिया गया वैट कर का इनपुट एडजस्टमेंट रिफंड न देने की अधिसूचना 7 सितंबर को आबकारी एवं काराधान विभाग की ओर से जारी की गई।

सरकार उस फैसले पर पुन: विचार करके व्यापारियों के हक में पहले की तरह इनपुट एडजस्टमेंट रिफंड देने का मन बना रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति पांच प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक टैक्स सरकार को देकर माल हरियाणा में खरीदता हैं। वही माल दो प्रतिशत सी. फार्म पर अन्य राज्यों में बेचता हैं। सी. फार्म पर बेचा हुए माल का व्यापारी द्वारा भरा हुआ वैट कर इनपुट एडजस्टमेंट आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा मिलता था, मगर आबकारी एवं काराधान विभाग ने 7 सितंबर को अधिसूचना जारी करके रिफंड ना देना फैसला जो लिया है वह उचित नहीं हैं। जबकी व्यापारी व उद्योगपति द्वारा अपनी जेब से भरा हुआ वैटकर का इनपुट एडजेस्टमेंट सरकार को करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश का उद्योगपति, कपास, राइस, गवार, आयल, आटा, मैदा, सुजी, बैसन आदि मिलर्स एक का दो प्रतिशत मुनाफे पर अपना व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों द्वारा अपनी जेब से भरा हुआ वैटकर कर रिफंड नहीं मिलेगा तो उद्योगपति भारी भरकम नुकसान में आ जाएगा और प्रदेश में व्यापार व उद्योग पूरी तरह से ठप हो कर रह जाएगा।

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