जानें ओपी चौटाला को चार साल की सजा होने वाले आय से अधिक संपत्ति रखने का क्‍या है पूरा मामला

पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कोर्ट ने चार साल की सजा का फैसला सुनाया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अर्थशोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए 4 दिसंबर 2019 को बड़ी कार्रवाई हुई थी।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 26 May 2022 12:44 PM (IST) Updated:Fri, 27 May 2022 02:34 PM (IST)
जानें ओपी चौटाला को चार साल की सजा होने वाले आय से अधिक संपत्ति रखने का क्‍या है पूरा मामला
4 दिसंबर 2019 को ईडी ने सीज कर दिया था तेजाखेड़ा फार्म हाऊस का एक हिस्सा, अब सुनाई सजा

जेएनएन।सिरसा/डबवाली/हिसार। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट चुके पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कोर्ट ने चार साल की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। व्हील चेयर पर आए ओम प्रकाश चौटाला ने कोर्ट में कल दलील दी थी। उन्होंने कहा मैं अपने कपड़े ख़ुद नहीं पहन सकता हूं। मेरी दिव्यांगता 60 से 90 फ़ीसदी हो चुकी है। वहीं कोर्ट ने कहा क्या आपके पास 90 प्रतिशत दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट है। ओपी चौटाला ने कहा मैंने जेल में और 10वीं और बारहवीं की परीक्षा पास की है। मेरी उम्र और दिव्यांगता का ख़्याल रखा जाए। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। 

बता दें कि मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अर्थशोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए 4 दिसंबर 2019 को डबवाली के गांव तेजाखेड़ा में स्थित फार्म हाऊस में पूर्व मुख्यमंत्री के हिस्से में आने वाले भाग को सीज कर दिया था। ईडी ने 198 कनाल 15 मरला भूमि समेत उपरोक्त आवासीय क्षेत्र को अटैच किया था।

उस दौरान हुई कार्रवाई में सीआरपीएर्फ तथा पुलिस के 70 जवान शामिल थे। यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा था। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी कर चुके ओपी चौटाला को फिर से सजा सुनाए जाने की बात जैसे ही सामने आई इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया और हर कोई जानना चाह रहा था कि फैसला क्‍या रहता है।

ईडी ने ओपी चौटाला परिवार की इन प्रॉपर्टी की जांच की थी

ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप साबित करने के लिए विभिन्न प्रॉपर्टी की जांच की। सिरसा जिला में खासकर दर्जन भर से अधिक प्रॉपर्टी जांची गई थी। ओमप्रकाश चौटाला के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों की प्रॉपर्टी की जांच राजस्व विभाग की मदद से आगे बढ़ाई थी। ईडी की जांच के दायरे में डबवाली के चौटाला हाईवे पर 14 कनाल जमीन पर चल रहे आबकारी एवं कराधान विभाग का कार्यालय भी आया था। इसके अलावा सिरसा में सूरज सिनेमा के सामने डबवाली रोड पर स्थित शिवाजी कॉलोनी में 590 स्कवेयर यार्ड का व्यवसायिक भवन की कीमत भी आंकी गई थी। डबवाली में चौटाला हाईवे पर बिल्डिंग है, जिसमें कण ऑटो मोबाइल के नाम से बाइक एजेंसी चल रही है। उसे भी जांच में शामिल किया था।

जांच में ईडी ने ग्रामीण प्रॉपर्टी भी शामिल की थी

प्रवर्तन निदेशालय ने गांव शेरगढ़ में 6 कनाल 4 मरला जमीन, शहर डबवाली में चौटाला हाईवे बिल्डिंग में डीपीएआरडी बैंक लिमिटेड, गांव चौटाला में परिवार की जमीन के राजस्व विभाग को जांच में शामिल किया था।  गांव अबूबशहर स्थित अबूब फार्म हाऊस, गांव तेजाखेड़ा स्थित हाऊस नं. 103/2, नई मंडी डबवाली में स्थित 750 यार्ड एरिया के अतिरिक्त गांव तेजाखेड़ा में चार कनाल जमीन सहित गांव शेरगढ़ में 8 कनाल 13.15 मरला कृषि योग्य भूमि की जानकारी जुटाकर जांच को आगे बढ़ाया था।

बता दें कि पूर्व सीएम 87 वर्षीय ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिया गया था। बीते शनिवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। आज सजा सुनाई जानी है। इस मामले में सीबीआइ ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलफ आरोप पत्र दाखिल किया था। करीब 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति आए से अधिक जुटाने का आरोप लगाया था। वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री की 3.68 करोड़ की संपत्तियों को सील कर दिया था।

सिरसा जिले के डबवाली उपनगर के गांव तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाऊस को चार दिसंबर 2019 को सील किया गया था। इडी ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में अर्थशोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) के तहत दर्ज की गई एक एफआइार को लेकर की थी।

विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी कार्रवाई

अक्तूबर 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे। उससे पहले 25 सितंबर 2019 को ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय के उपनिदेशक ने चौटाला की प्रोपर्टी जब्त करने के आदेश दिए थे। लेकिन कार्रवाई चुनाव परिणाम आने के बाद हुई थी। चार दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ जोन के सहायक निदेशक नरेश गुप्ता के नेतृत्व में ईडी की टीम तेजाखेड़ा गांव स्थित चौटाला परिवार के फार्म हाऊस पर पहुंची थी। फार्म हाऊस में पूर्व मुख्यमंत्री के हिस्से में आने वाले भाग को सीज कर दिया था। सीज किए गए हिस्से में फार्म हाऊस में बना आवासीय क्षेत्र, इसके अतिरिक्त 198 कनाल 15 मरला भूमि समेत उपरोक्त हिस्से को अटैच किया गया था।

ईडी ने फार्म हाऊस के मुख्य गेट के आगे प्रोपर्टी अटैच का नोटिस लगा दिया था। जिसके अनुसार जमीन की खरीद-बेच पर रोक लगा दी थी। कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम में 10 अधिकारी शामिल थे। सीआरपीएफ उप केंद्र सोनीपत, दिल्ली, चंडीगढ़ से 70 जवान तैनात किए गए थे। ईडी की कार्रवाई चार घंटों तक चली थी। वर्ष 2013 में जेबीटी भर्ती मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी। वर्ष 2021 में दो जुलाई को सजा पूरी करके तिहाड़ जेल से रिहा किए गए थे। मगर अब 10 माह बाद ओपी चौटाला फिर से जेल जा सकते हैं।

जेल में रहते हुए पास की 10वीं और 12वीं कक्षा

जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा के दौरान ओमप्रकाश चौटाला जेल में अध्ययनरत रहे थे। 18 अगस्त 2021 को अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी थी। जिसे उन्होंने 88 प्रतिशत नंबर हासिल करके पास किया था। परिणाम चार सितंबर 2021 को घोषित हुआ था। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने सिरसा स्थित एक स्कूल में 10वीं ओपन की अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी थी। इसी वर्ष उन्होंने 12वीं पास की। दोनों परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की हैं। 10 मई को हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने दोनों कक्षाओं की मार्कशीट दी थी।

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