सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 से 25000 रुपये तक जुर्माना: एसडीएम

पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एक जुलाई से सिगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए नगर पालिका की टीमें शहर में जांच अभियान चलाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Jun 2022 09:47 PM (IST) Updated:Mon, 27 Jun 2022 09:47 PM (IST)
सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 से 25000 रुपये तक जुर्माना: एसडीएम
सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 से 25000 रुपये तक जुर्माना: एसडीएम

संवाद सहयोगी, सिवानीमंडी : पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एक जुलाई से सिगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए नगर पालिका की टीमें शहर में जांच अभियान चलाएगी। जिसके पास पालिथीन या सिगल यूज प्लास्टिक का सामान मिला उस पर पांच सौ से पच्चीस हजार तक जुर्माना किया जाएगा। इस संबंध में नगर पालिका कार्यालय में उपमंडल अधिकारी सुरेश दलाल ने व्यापारियों ,मैरिज प्लेस व होटल संचालकों की एक बैठक बुलाई । उन्होंने व्यापारियों , होटल संचालकों व मैरिज पैलेस संचालकों को सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए अपील की और कहा कि इसके लिए आप ग्राहकों को भी जागरूक करें। उप मंडल अधिकारी सुरेश दलाल ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण सिगल यूज प्लास्टिक है । जिसे आम लोग दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। पर्यावरण का प्रदूषित होना जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है इसी के चलते पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सिगल यू•ा प्लास्टिक का उन्मूलन वह प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के निर्देशनुसार एक जुलाई से सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगरपालिका कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए विशेष तौर पर बाजार, सब्जी मंडी व सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को सिगल यू•ा प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील करें। इस मौके पर नपा सचिव सुनील कौशिक, सूर्य दत्त तिवारी, रघुवीर थापन, अनाज मंडी प्रधान दीनदयाल बंसल, सुशील सिगला, अनिल खारिया, राजकुमार अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, राजू जोगियानी, विनोद लाडवा आदि मौजूद रहे।

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