फिर बढ़ी Elvish Yadav की मुसीबतें, गाने की शूटिंग में सांपों के इस्तेमाल पर कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

32 बोर गाने की शूटिंग में विदेशी सांपों के इस्तेमाल करने मामले में गुरुग्राम जिला अदालत ने एल्विश यादव पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत ने दिए हैं। अब इस मामले में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। बता दें याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता ने पिछले साल नवंबर में मामला दर्ज करने की मांग की थी।

By Jagran NewsEdited By: Sonu Suman Publish:Thu, 28 Mar 2024 06:02 PM (IST) Updated:Thu, 28 Mar 2024 06:41 PM (IST)
फिर बढ़ी Elvish Yadav की मुसीबतें, गाने की शूटिंग में सांपों के इस्तेमाल पर कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
एल्विश यादव पर एक अन्य मामले में कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश।

HighLights

  • 32 बोर गाने में किए गए थे दूसरे देश के सांपों का इस्तेमाल
  • 10 अप्रैल को एटीआर अदालत में दाखिल करेगी पुलिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। 32 बोर गाने की शूटिंग में दूसरे देशों के सांपों को इस्तेमाल करने के मामले में बृहस्पतिवार को जिला अदालत ने बिग बास ओटीटी विजेता एल्विश यादव पर मामला दर्ज करने के आदेश दिया है।

यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत ने दिया है। अब इस मामले में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। 10 अप्रैल को बादशाहपुर थाना पुलिस ने इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट अदालत में जमा करेगी। याचिकाकर्ता पर हमला होने की आशंका पर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से याचिकाकर्ता को सुरक्षा दी गई थी।

सौरभ गुप्ता ने दायर की थी याचिका

याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता ने पिछले साल नवंबर में अदालत में याचिका दायर कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले की पहले सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रगति राणा की अदालत में हुई थी। बाद में यह मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत में आ गया था। 

शूटिंग एक निर्माणाधीन भवन में हुई

बृहस्पतिवार को अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि गाने की शूटिंग के लिए जो अनुमति प्रशासन की तरफ से ली गई थी उसमें दूसरे देशों के सांपों की इस्तेमाल के बारे में नहीं बताया गया था। इसके साथ ही गाने की शूटिंग के लिए स्कूल की अनुमति ली गई थी, लेकिन शूटिंग एक निर्माणाधीन भवन में हुई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद बादशाहपुर थाना पुलिस को प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

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