गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन केस में चालक को हुई दो साल की सजा- Gurugram News

वर्ष 2012 के बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में अदालत में आरोपित चालक को दो साल की सजा सुनाई है।

By Edited By: Publish:Tue, 06 Aug 2019 06:16 PM (IST) Updated:Wed, 07 Aug 2019 12:23 PM (IST)
गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन केस में चालक को हुई दो साल की सजा- Gurugram News
गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन केस में चालक को हुई दो साल की सजा- Gurugram News

गुरुग्राम, जेएनएन। वर्ष 2012 के बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में अदालत में आरोपित चालक को दो साल की सजा सुनाई है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंतरप्रीत सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर सजा सुनाते हुए 7500 रुपये का जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं देने पर आरोपित को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

5 मई 2012 को तेजगति से आ रही बीएमडब्ल्यू ने लेजर वैली मैदान की रेड लाइट पर एक इंडिगो टैक्सी को टक्कर मार दी थी। हादसे में टैक्सी के चालक संजय गुलाटी और इसमें सवार एक गर्भवती महिला क्षमा चोपड़ा की मौत हो गई थी।

महिला अस्पताल में नियमित चेकअप के बाद अपने पति और माता-पिता के साथ वापस लौट रही थीं कि यह हादसा हो गया था। हादसे में अन्य परिजन भी घायल हुए थे। बीएमडब्ल्यू कार सेक्टर 14 निवासी प्रॉपर्टी डीलर देवेंदर सहरावत की थी।

पुलिस के सामने राजेश नामक युवक ने बताया का कि कार वह चला रहा था, मगर पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि गाड़ी देवेंदर का बेटा सूरज चला रहा था। घटना के वक्त उसके साथ उसका दोस्त दक्षेस जायसवाल भी था। सूरज ने घटना के दस दिन बाद अदालत में आत्मसर्मपण कर दिया था।

सरकारी अधिवक्ता जगवीर सहरावत ने बताया अभियोजन पक्ष ने जो सबूत व गवाह अदालत में पेश किए, उनसे आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध हुए उन्हीं के आधार पर अदालत ने आरोपित को सजा सुनाई है। मामला जमानत योग्य होने के कारण अदालत ने आरोपित की जमानत मंजूर कर ली है।

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