अब एक्स सर्विसमैन कोटे के सिपाही भी बन सकेंगे हवलदार

महावीर यादव, बादशाहपुर : हरियाणा पुलिस में अब भूतपूर्व सैनिक के कोटे से भर्ती सिपाही भी हवलदार बन

By Edited By: Publish:Fri, 31 Jul 2015 08:03 PM (IST) Updated:Fri, 31 Jul 2015 08:03 PM (IST)
अब एक्स सर्विसमैन कोटे के सिपाही भी बन सकेंगे हवलदार

महावीर यादव, बादशाहपुर : हरियाणा पुलिस में अब भूतपूर्व सैनिक के कोटे से भर्ती सिपाही भी हवलदार बन सकेंगे। इसके लिए उनको हवलदार बनने के लिए जरूरी परीक्षा बी-वन में बैठने के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस विभाग ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इसके बाद सरकार ने आनन-फानन में पंजाब पुलिस अधिनियम (पीपीआर) में बदलाव कर अपनी साख बचाई है।

हरियाणा पुलिस में सिपाही को हवलदार बनने के लिए बी-वन की परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम पाच साल की सिपाही के रूप में उसकी सेवाएं होनी चाहिए। 35 वर्ष की उम्र से ज्यादा का कोई भी सिपाही इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता। एक्स सर्विस मैन कोटे से भर्ती सिपाही तो इस परीक्षा में बैठने से वंचित ही रह जाते थे। नेवी से सेवानिवृत होकर पुलिस में भर्ती हुए एक सिपाही महेद्र सिंह ने इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से पत्राचार कर सिपाहियों के प्रति न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस के अधिकारियों ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की तो उसके बाद महेद्र सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाइकोर्ट ने 22 जनवरी 2014 को एक्स सर्विसमैन सिपाहियों के हक में फैसला दिया। कोर्ट के इन आदेशों को सरकार व पुलिस विभाग ने किसी भी तरीके से लागू नहीं किया। महेद्र सिंह ने फिर से अदालत की अवेहलना का केस दायर किया। उसके बाद सरकार ने 30 जुलाई को पंजाब पुलिस अधिनियम 1934 में बदलाव कर यह व्यवस्था की कि कोई भी एक्स सर्विसमैन के कोटे से भर्ती सिपाही किसी भी उम्र तक अब टेस्ट में बैठने के लिए काबिल होगा।

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