कहीं के नंबर पर गुड़गांव में नहीं चला सकेंगे वाहन

अनिल भारद्वाज , गुड़गांव: गुड़गांव पुलिस अपनी सुविधा के लिए यातायात के नियमों को दरकिनार कर रही

By Edited By: Publish:Fri, 28 Nov 2014 06:40 PM (IST) Updated:Fri, 28 Nov 2014 06:40 PM (IST)
कहीं के नंबर पर गुड़गांव में नहीं चला सकेंगे वाहन

अनिल भारद्वाज , गुड़गांव:

गुड़गांव पुलिस अपनी सुविधा के लिए यातायात के नियमों को दरकिनार कर रही है। मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन देश के किसी भी हिस्से में होने पर वह पूरे देश में मान्य होता है। लेकिन अब दूसरे राज्य में पंजीकृत वाहन गुड़गांव में चलाने के लिए उसे गुड़गांव आरटीए में रजिस्टर कराना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो पुलिस वाहन को जब्त कर लेगी।

गुड़गांव पुलिस ने आदेश जारी कर दिया है कि अगले एक माह में दूसरे प्रदेशों के लोगों को यदि गुड़गांव में अपना वाहन चलाना है, तो उसे गुड़गांव से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। ऐसा करने के पीछे यातायात पुलिस बढ़ते क्राइम का हवाला दे रही है। पुलिस का कहना है कि बाहरी लोग क्राइम कर फरार हो जाते हैं। ऐसे में वाहन का नंबर अन्य प्रदेश का होने के कारण उन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। अगर सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन गुड़गांव का होगा, तो क्रिमिनल को काबू में किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि जो लोग पहले से यहां रह रहे हैं उन्हें भी अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन यहीं से कराना होगा और अगर भविष्य में कोई गुड़गांव शिफ्ट होता है, तो उसे वाहन रजिस्ट्रेशन की एनओसी साथ लेकर आनी होगी। शहर में लाखों प्रवासी लोगों के पास वाहन है, जिसका रजिस्ट्रेशन किसी अन्य हिस्से में है। अगर पुलिस का यह तालिबानी फरमान लागू हो जाय, तो बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी।

बॉक्स में

यह व्यवस्था शहर में क्राइम खत्म करने के लिए की जा रही है। प्रवासी लोगों के लिए एक माह का समय है। वे अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन गुड़गांव से करा सकते हैं।

-विनोद कौशिक, यातायात डीसीपी गुड़गांव।

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