जिले में नाइट क‌र्फ्यू खत्म, अब रात को नहीं रोकेगी पुलिस

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त एवं डीडीएमए चेयरमैन महावीर कौशिक ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को आगामी 23 अगस्त तक की सुबह पांच बजे तक बढ़ाए जाने के आदेश पारित किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 09 Aug 2021 09:00 PM (IST) Updated:Mon, 09 Aug 2021 10:22 PM (IST)
जिले में नाइट क‌र्फ्यू खत्म, अब रात को नहीं रोकेगी पुलिस
जिले में नाइट क‌र्फ्यू खत्म, अब रात को नहीं रोकेगी पुलिस

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त एवं डीडीएमए चेयरमैन महावीर कौशिक ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को आगामी 23 अगस्त तक की सुबह पांच बजे तक बढ़ाए जाने के आदेश पारित किए हैं।

जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिनके मुंह पर मास्क लगा होगा। परीक्षण, ट्रैकिग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा।

जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पहले जारी किए गए आदेशों में समय के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। रेस्टोरेंट्स, बार, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियम की पालना करनी होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक शारीरिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

जारी किए गए आदेशों के अनुसार शारीरिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। उपरोक्त छूट के साथ पिछले आदेशों में दिए गए छूट भी जारी रहेगी।

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