सूचना न देने पर नगराधीश पर पांच हजार का हर्जाना

जनसूचना अधिनियम के तहत समय पर सूचना न देने के दो मामलों में राज्य सूचना आयुक्त की ओर से नगराधीश को नोटिस जारी कर कुल पांच हजार रुपये आरटीआइ डालने वाले को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 12 Mar 2019 07:49 PM (IST) Updated:Tue, 12 Mar 2019 07:49 PM (IST)
सूचना न देने पर नगराधीश 
पर पांच हजार का हर्जाना
सूचना न देने पर नगराधीश पर पांच हजार का हर्जाना

जासं, फरीदाबाद : जनसूचना अधिनियम के तहत समय पर सूचना न देने के दो मामलों में राज्य सूचना आयुक्त की ओर से नगराधीश को नोटिस जारी कर कुल पांच हजार रुपये आरटीआइ डालने वाले को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। यह राशि तीन सप्ताह में देने के आदेश हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की जांच जिला उपायुक्त से भी करने को कहा गया है, ताकि जिला उपायुक्त द्वारा यह जांच की जा सके कि आखिर जानकारी देने में क्यों देरी हुई। आरटीआइ एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बहल के अनुसार उन्होंने मई में आरटीआइ लगाकर शहर में खुले में तेजाब बिकने, जुर्माना लगाने से संबंधित जानकारी मांगी थी। यह जानकारी प्रशासन के पास नहीं थी। जबकि दूसरी सूचना में लघु सचिवालय की इमारत के रखरखाव और उसमें उपलब्ध आम नागरिकों के लिए सुविधाओं जैसे पीने का पानी, दिव्यांगों के लिए रैंप, बैठने के स्थान और ऐसी ही अन्य सुविधाओं का डाटा मांगा था। सूचना समय पर न देने पर राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील की गई थी।

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