Faridabad: पॉलीथिन इस्तेमाल को लेकर निगम सख्त, जानिए क्या है जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान

Faridabad News केंद्र सरकार ने देशभर में एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) प्रतिबंधित लगाया है। औद्योगिक स्तर पर प्लास्टिक के उत्पाद आयात भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान है।

By Aditi ChoudharyEdited By: Publish:Fri, 25 Nov 2022 04:27 PM (IST) Updated:Fri, 25 Nov 2022 04:27 PM (IST)
Faridabad: पॉलीथिन इस्तेमाल को लेकर निगम सख्त, जानिए क्या है जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान
Faridabad News: जानिए क्या है प्लासिट को लेकर जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। Faridabad News: शहर में पॉलीथिन पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद जगह-जगह धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जा रहा है। नगर निगम का रवैया भी इसको लेकर उदासीन है। नतीजतन चालान काटने के बाद भी केंद्र के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना राशि नहीं वसूला जा रहा है।

निगम करेगा सख्त कार्रवाई

अब नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। चालान काटने के बाद जो लोग जुर्माना राशि जमा नहीं करा रहे हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है। नगर निगम के नोडल अधिकारी (चालान) बिशन तेवतिया ने कहा कि निगमायुक्त के आदेश पर अब जुर्माना राशि न भरने वालों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज किए जाने पर विचार किया जा रहा है। देरी से जुर्माना जमा कराने वालों से 50 रुपये प्रतिदिन अलग से जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत इन उत्पादों पर बैन

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से देशभर में एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) प्रतिबंधित की गई है। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम जैसे ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, पॉली बैग, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी, 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी व प्लास्टिक के बैनर समेत कई उत्पादों पर प्रतिबंध हैं।

जुर्माने के साथ जेल की सजा का प्रावधान

औद्योगिक स्तर पर प्लास्टिक के उत्पाद, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान है। सिंगल यूज पॉलीथिन के उपयोग पर चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई व्यापारी इसका उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसपर 20 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। 

आम आदमी को लेकर ये हैं नियम

वहीं, पॉलीथिन के इस्तेमाल पर जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यापारी पकड़ा जाता है, तो उसे 5 साल की सजा या जुर्माने की राशि के साथ सजा देने का प्रावधान कर दिया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान भी बनाए जाते हैं। निकाय स्तर के अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वहीं, अगर कोई आम व्यक्ति पॉलीथिन या प्लास्टिक से बने किसी उत्पाद का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है, तो उसपर 500 से दो हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 

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