बिना मास्क निकलने पर 8306 लोगों के चालान

कोरोना से बचाव के नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 19 Jan 2022 08:02 PM (IST) Updated:Wed, 19 Jan 2022 08:02 PM (IST)
बिना मास्क निकलने पर 8306 लोगों के चालान
बिना मास्क निकलने पर 8306 लोगों के चालान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : कोरोना से बचाव के नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। बिना मास्क घर से निकलने वालों पर पर पुलिस ने 1 जनवरी से अब तक 8306 लोगों के चालान किए हैं। इन लोगों पर 41.53 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के साथ-साथ घर से बाहर जाते समय मास्क के साथ-साथ अन्य सावधानियों का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने बताया कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट के बिना सार्वजनिक स्थल जैसे सब्जी मंडी, दूध-राशन की दुकान, मार्केट, शराब के ठेके, अनाज मंडी, होटल, माल, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्क जैसे सार्वजनिक स्थान पर जाना वर्जित है। अगर माल, मार्केट, दुकानें और शराब के ठेके इत्यादि पर कोई कर्मचारी बिना मास्क और वैक्सीन के और ग्राहक बिना मास्क के मिला तो व्यक्तिगत आधार पर मास्क न पहनने के लिए 500 रुपये व दुकान मालिक का कर्मचारियों व ग्राहकों से नियमों की पालना न करवाने पर पांच हजार रुपए का चालान किया जाएगा। कोविड नियमों की उल्लंघना करने वाले दुकान मालिकों के 31 चालन करके 1.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने मंगलवार को मास्क न लगाने वाले 532 लोगों के चालान करके 2.66 लाख का जुर्माना किया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि पुलिस नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वह भी सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन करके पुलिस प्रशासन के कार्य में सहयोग करें। नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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