60 दिनों में भी उपलब्ध नहीं कराई सूचना
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद :
सरकारी विभाग सूचना के अधिकार के तहत सूचना देने में असंवेदनशील होते जा रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त मेजर जनरल (सेवानिवृत) जे एस कुंडू ने बेशक गत दिवस फरीदाबाद आगमन पर स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक विभाग के अधिकारी को हर हाल में सूचना देनी होगी मगर नगर निगम प्रशासन पर इस आदेश की जूं तक नहीं रेंगी। निगम प्रशासन सूचना देने में अभी भी आनाकानी कर रहा है।
सेक्टर-8 के युवा समाजसेवी हेमंत अग्रवाल ने नगर निगम जनसूचना अधिकारी से 21 फरवरी 2014 को राजमार्ग से लगते गुडईयर चौक से बाईपास तक की जर्जर हाल सड़क की बाबत जानकारी मागी थी मगर नगर निगम ने 60 दिन के अंदर भी यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। अग्रवाल अब निगमायुक्त से अपील करेंगे।
सूचना के अधिकार तहत निगम से मांगी गई जानकारी
-गुडईयर चौक से बाइपास तक गुड़गांव नहर के साथ-साथ मकान नंबर 1292 से 1303 व सीही पुराने पुल से सीता राम बल मंदिर स्कूल तक सड़क का कुल हिस्सा जिसकी लंबाई 150 मीटर है, अत्यंत जर्जर हाल में है। इसे नगर निगम क्यों नहीं बना रहा है?
-भारी वाहनों को बाइपास से सेक्टर तीन चौक होते हुए गुडईयर के सामने वाले मार्ग से गुजारा जा रहा है, क्या इन सड़कों की इतनी क्षमता है?
-नगर निगम ने 150 मीटर लंबे इस टूटे टुकड़े को बनाने के लिए क्या कोई सीमेंट कंकरीट की सड़क बनाने का प्रस्ताव है। यदि नहीं तो क्यों?
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सूचना के अधिकार 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा मागी गई सूचना 30 दिन के अंदर-अंदर दे देनी चाहिए मगर अधिकारी खासतौर पर इसके प्रति संवेदनशील नहीं रहते। इसके कारण सूचना के अधिकार कानून का मखौल उड़ रहा है। असल में इस कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है।
-रविंद्र चावला
महासचिव, आरटीआइ
एक्टिविट्स एसोसिएशन, फरीदाबाद