प्रिटिग प्रेस संचालकों को प्रचार सामग्री का ब्यौरा देना जरूरी

जागरण संवाददाता चरखी दादरी चुनाव के दौरान सभी प्रकार की प्रचार सामग्री पर प्रिटर और पि

By JagranEdited By: Publish:Wed, 06 Mar 2019 11:24 PM (IST) Updated:Wed, 06 Mar 2019 11:24 PM (IST)
प्रिटिग प्रेस संचालकों को प्रचार सामग्री का ब्यौरा देना जरूरी
प्रिटिग प्रेस संचालकों को प्रचार सामग्री का ब्यौरा देना जरूरी

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी: चुनाव के दौरान सभी प्रकार की प्रचार सामग्री पर प्रिटर और पब्लिशर अथवा छपवाने वाले का ब्यौरा छापना जरूरी है। इस जानकारी के बिना चुनाव से संबंधित इश्तहार व पोस्टर इत्यादि छापना अपराध है। चुनाव के दौरान प्रिटिग से संबंधित सभी प्रकार के नियमों का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में उल्लेख किया गया है। यह बात उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश डा. वीरेंद्र सिंह ने बुधवार को जिले के प्रिटिग प्रेस संचालकों के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में स्पष्ट तौर पर चुनाव के दौरान प्रिटिग प्रेस संचालकों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी गई है। नियमों के अनुसार कोई भी प्रिटिग प्रेस संचालक बिना शपथ पत्र के चुनाव के संबंधित प्रचार सामग्री नहीं छाप सकता है। इसके लिए उसे संबंधित उम्मीदवार से एक शपथ पत्र लेना है, जिस पर प्रचार सामग्री छपवाने वाले के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही दो गवाहों के भी हस्ताक्षर भी पत्र पर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रिटिग के बाद प्रेस के मालिक को शपथ पत्र की प्रति और छापी गई प्रचार सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजनी होंगी। जिले के सभी प्रिटिग प्रेस संचालक चुनाव आयोग की इन हिदायतों की कड़ाई से पालना करें। उन्होंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 171 एच के तहत सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस अवसर पर दादरी जिले के प्रिटिग प्रेस संचालक उपस्थित थे।

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