दो आइएस आतंकियों के खिलाफ गुजरात एटीएस ने दाखिल किया आरोप पत्र

एटीएस ने भरुच जिले के अंकलेश्वर कस्बे में दो आइएस आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Sun, 22 Apr 2018 11:16 AM (IST) Updated:Mon, 23 Apr 2018 11:38 AM (IST)
दो आइएस आतंकियों के खिलाफ गुजरात एटीएस ने दाखिल किया आरोप पत्र
दो आइएस आतंकियों के खिलाफ गुजरात एटीएस ने दाखिल किया आरोप पत्र

अहमदाबाद, प्रेट्र। गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने भरुच जिले के अंकलेश्वर कस्बे में दो आइएस आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पिछले साल हुई थी। आरोप पत्र के मुताबिक इन दोनों आतंकियों ने मुंबई के एक यहूदी मंदिर और यहूदी आबादी वाले नरीमन प्वाइंट पर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरडी मेहता की अदालत में दायर 1500 पेजों की चार्जशीट में गुजरात एटीएस ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त मुहम्मद कासिम स्टिंबरवाला और उबेद अहमद मिर्जा ने मुंबई के खादिया स्थित इलाके में एक यहूदी (ज्यू) मंदिर पर 'लोन वुल्फ अटैक' यानी अकेले आतंकी के हमले की साजिश रची थी। इसके अलावा, उन्होंने मुंबई के नरीमन प्वाइंट पर भी हमले की साजिश रची थी। चूंकि यहां बड़ी तादाद में यहूदी आबादी रहती है। वह यह आतंकी हमले मुंबई में ही करना चाहते थे क्योंकि वहां अहमदाबाद से भी अधिक यहूदी समुदाय की आबादी रहती है।

आरोप पत्र अंकलेश्वर में इसलिए दाखिल किया गया क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में एक आतंकी यहीं से गिरफ्तार किया गया था। स्टिंबरवाला अंकलेश्वर के एक अस्पताल में बतौर लैब टेक्नीशियन काम करता था। जबकि मिर्जा सूरत की जिला अदालत में वकील था। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि यह दोनों ही अभियुक्त खूंखार आतंकी संगठन आइएस की विचारधारा से जुड़े हुए थे और यहूदियों पर अकेले ही हमला करने की साजिश रच रहे थे। इसी आरोप पत्र में जमाइका का एक कट्टरपंथी उपदेशक अब्दुल-अल-फैजल और आइएस हैंडलर शफी आर्मर को फरार बताया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी भारत में यहूदियों पर हमले के लिए लगातार अल फैजल और शफी आर्मर के संपर्क में थे। उन्होंने कुछ ठिकानों की रेकी भी की थी। वह कुछ कट्टरपंथी युवाओं को आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए भारत के बाहर भी भेजने वाले थे।

आरोप पत्र में बताया गया है कि स्टिंबरवाला और मिर्जा ने दिल्ली और लखनऊ में अपने संपर्को से हथियार हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए थे। दोनों अभियुक्तों पर आइपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 121-ए (राजद्रोह) और 125 (भारत समेत एशियाई शक्तियों के खिलाफ युद्ध छेड़ना) की धाराएं लगाई गई हैं।

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