गोमांस रखने को लेकर एक को 3 साल की कैद, 10,000 का जुर्माना भी

गोमांस रखने को लेकर एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2011 की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Tue, 10 May 2016 06:05 AM (IST) Updated:Tue, 10 May 2016 06:09 AM (IST)
गोमांस रखने को लेकर एक को 3 साल की कैद, 10,000 का जुर्माना भी

सूरत। गोमांस रखने को लेकर एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। गणदेवी न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सीवाई व्यास की अदालत ने यहां रफीक इलयासभाई खलीफा (35) को गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2011 की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

गौरतलब है कि गोमांस या गोमांस उत्पाद रखना, खरीदना, बेचना या कहीं लाने...ले जाने पर गुजरात में प्रतिबंध है। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा, गाय एक समुदाय की धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है।

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