Minor Girls Misbehaviour Case: आरोपित शिक्षक को गुजरात लाएगी सीबीआइ

Minor Girls Misbehaviour Case गुजरात की नौ नाबालिग लड़कियों को भगाकर उनका यौन शोषण करने के आरोपित शिक्षक को सीबीआई गुजरात लाएगी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Mon, 14 Sep 2020 04:18 PM (IST) Updated:Mon, 14 Sep 2020 04:18 PM (IST)
Minor Girls Misbehaviour Case: आरोपित शिक्षक को गुजरात लाएगी सीबीआइ
Minor Girls Misbehaviour Case: आरोपित शिक्षक को गुजरात लाएगी सीबीआइ

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। Minor Girls Misbehaviour Case: गुजरात की नौ नाबालिग लड़कियों को भगाकर उनका यौन शोषण करने के आरोपित पांच लाख के इनामी शिक्षक धवल त्रिवेदी को सीबीआइ ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआइ उसे गुजरात लाकर रिमांड पर लेगी। इसके लिए एक टीम जल्‍द दिल्‍ली रवाना होगी। राजकोट की दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण व यौन शोषण के मामले में स्‍थानीय अदालत ने त्रिवेदी को 20 साल की सजा भी सुनाई थी, लेकिन पैरोल पर छूट गया तथा अगस्‍त 2018 में चोटीला की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। गुजरात के शिक्षा जगत में सनसनी फैलाने वाला धवल हरीशचंद त्रिवेदी 50 थाने महाराष्‍ट्र का रहने वाला है, उसने गुजरात विश्‍वविद्यालय से अंग्रेजी में स्‍नातकोत्‍तर किया था।

अंग्रेजी पर अच्‍छे प्रभुत्‍व को उसने अपने अपराध का बड़ा हथियार बना लिया था। 2014 में सीबीआइ के हत्‍थे चढ़ने के बाद उसने पूछताछ में उसने माय लाइफ इन 10 वूमेन-परफेक्‍ट लेडीज नामक एक पुस्‍तक लिखने की अपनी इच्‍छा व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि इसीलिए उसने उसके संपर्क में आने वाली लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगस्‍त, 2018 में उसने चोटीला की किशोरी को अपना नौवां शिकार बनाया, वह यहां किराये का घर लेकर ट्यूशन क्‍लास चलाया करता था। उसके संपर्क में व पढ़ने आने वाली लड़कियों को वह ऐसे अधेड़ फिल्‍म अभिनेताओं की कहानियों के पुस्‍तक पढ़ने को देता था, जिनके जीवन में कम उम्र की लड़कियां रहीं।

दरअसल, उच्‍च शिक्षा के बाद धवल ने 2003 में मुंबई की एक युवतीके साथ विवाह किया, लेकिन छह माह के भीतर ही उसकी पत्‍नी का निधन हो गया था। इसके बाद वह वडोदरा आकर रहने लगा तथा एमएस यूनिवसिर्टी में पढ़ने वाली एक पंजाबी लड़की को अपना पहला शिकार बनाया। चोटीला में त्रिवेदी के खिलाफ किशोरी के पिताने पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्‍यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। न्‍यायाधीश जेबी पारडीवाला ने यह केस सीबीआइ को सौंप दिया था। सीबीआइ ने इस शिक्षक पर पांच लाख रुपये का इनाम भी रखा था।

सीबीआइ के अलावा गुजरात, हिमाचल, पंजाब पुलिस को भी त्रिवेदी की तलाश थी। वर्ष 2014 में राजकोट के पडधरी गांव की दो किशोरियों को बहला फुसलाकर त्रिवेदी भगा ले गया था। राजकोट सीआइडी क्राइम ने एक ईमेल के माध्‍यम से त्रिवेदी की पंजाब- हरियाणा के पास कालका से गिरफ्तार किया था। अदालत ने दो युवतियों के अपहरण व दुष्‍कर्म मामले में उसे 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद वह 10 दिन के पैरोल पर छूटकर फरार हो गया और इसी दौरान चोटीला की एक किशोरी को भी अपने साथ भगा ले गया था। गर्भवती होने के बाद उस लड़की को त्रिवेदी ने छोड़ दिया था। वह उसी हालत में अपने गांव चोटीला आ गई थी। सीबीआइ ने किशेारी से उसकी कई जानकारी जुटाई तथा आरोपित को हिमाचल के एक गांव से दबोच लिया है। गुजरात सीबीआइ की टीम उसे लाने के लिए दिल्‍ली रवाना हो गई है।

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