गुजरात उच्च न्यायालय ने सुनाई तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा

Gujarat abused गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत की तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Fri, 27 Dec 2019 01:04 PM (IST) Updated:Fri, 27 Dec 2019 01:04 PM (IST)
गुजरात उच्च न्यायालय ने सुनाई तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा
गुजरात उच्च न्यायालय ने सुनाई तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा

सूरत, एएनआइ। गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत की तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। 

मालूूम हो कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत की तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले जिला अदालत आरोपी को मौत की सजा सुना चुकी है। 22 साल के आरोपी अनिल यादव को गोडाडरा क्षेत्र में तीन साल की मासूम की हत्या और दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया गया था। 

जानकारी हो कि 14 अक्तूबर, 2018  की शाम को नाबालिग लड़की गायब हो गई थी। परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी जिन्होंने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। अगले दिन सुबह लड़की का शव उस इमारत के निचले तल पर मिला जिसकी ऊपरी मंजिल पर वह अपने परिवार के साथ रहती थी।

पुलिस को बच्ची का शव एक प्लास्टिक बैग के अंदर मिला जिसे पानी के कंटेनर के पीछे छुपाया गया था। अनिल यादव जिसके कमरे से बच्ची का शव मिला वह कमरे को बंद करके भाग गया था। शुरुआत में वह परिवार और पड़ोसियों के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था। अनिल यादव सूरत से भागकर बिहार स्थित अपने पैतृक गांव आ गया। उसने कमरे की चाबी को नर्मदा नदी में फेंक दिया। बिहार पुलिस की मदद से अपराध शाखा की सिटी पुलिस ने 19 अक्टूबर को बिहार में बक्सर जिले के मनिया गांव से उसे गिरफ्तार किया था।

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