BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट में दर्ज कराई आपत्ति, 13 अप्रैल को होगी सुनवाई

गुजरात में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मंगलवार को राहुल गांधी की उस याचिका के जवाब में कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई जिसमें कांग्रेस नेता ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

By AgencyEdited By: Publish:Wed, 12 Apr 2023 01:32 AM (IST) Updated:Wed, 12 Apr 2023 01:32 AM (IST)
BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट में दर्ज कराई आपत्ति, 13 अप्रैल को होगी सुनवाई
BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट में दर्ज कराई आपत्ति (फोटो फाइल)

सूरत, एजेंसी। गुजरात में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मंगलवार को राहुल गांधी की उस याचिका के जवाब में कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें कांग्रेस नेता ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

राहुल गांधी को सुनाई थी दो साल की सजा

सूरत की एक कोर्ट ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। भाजपा विधायक इस मामले में शिकायतकर्ता हैं। कोर्ट के इस निर्णय के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था।

पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में दर्ज कराई आपत्ति

पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने कहा कि विधायक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा के कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर 30 पृष्ठों की आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस मामले में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। उसी दिन दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने संबंधी राहुल गांधी की याचिका पर सत्र अदालत में सुनवाई होगी। वकील ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए जाने से पहले दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।

राहुल गांधी को दिया आवास खाली करने का नोटिस

बता दें कि राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक नई दिल्ली में स्थित अपने सरकारी आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी को आधिकारिक आवास एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था, लेकिन कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई है।

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