सुष्मिता सेन हाज़िर हों, अदालत ने बुलाया, विदेशी कार से जुड़ा है मामला

अदालत ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया कि जब सुष्मिता सेन अदालत में आएंगी उस दौरान उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाय।

By Manoj KhadilkarEdited By: Publish:Thu, 17 Aug 2017 01:21 PM (IST) Updated:Thu, 17 Aug 2017 01:21 PM (IST)
सुष्मिता सेन हाज़िर हों, अदालत ने बुलाया, विदेशी कार से जुड़ा है मामला
सुष्मिता सेन हाज़िर हों, अदालत ने बुलाया, विदेशी कार से जुड़ा है मामला

मुंबई। मद्रास हाईकोर्ट ने विदेश से कार मंगवाने के दौरान विदेशी व्यापार नियमों के कथित उल्लंघन के एक मामले में अभिनेत्री सुष्मिता सेन को 18 सितंबर को चेन्नई की ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

अदालत ने इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट की तरफ़ से जारी किये गए गवाह वारंट को चुनौती देने वाली सुष्मिता सेन की याचिका की सुनवाई करते हुए निचली अदालत से कहा है कि नियत तिथि के दिन सुनवाई के साथ क्रॉस एक्ज़ामिनेशन भी किया जाय। अदालत ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया कि जब सुष्मिता सेन अदालत में आएंगी उस दौरान उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाय। बीस जुलाई को जिस वारंट पर स्टे लगाने के साथ आर्थिक अपराध अदालत को अगली सुनवाई तक इस पर अमल न करने का जो आदेश दिया गया था, अदालत ने उस वारंट को भी रद्द कर दिया। बता दें कि कस्टम विभाग और राजस्व ख़ुफिया निदेशालय(डीआरआई) ने एक केस दर्ज़ कराया था जिसके तहत ये पाया गया कि विदेश से आयात हुई जिस कार को सुष्मिता ने हरेन चोकसे नाम के आदमी से खरीदा था, उसमें एक्सिम नीति के तहत गड़बड़ियां हैं। 2004 मॉडल की गाड़ी की चेचिस का नंबर, उनके निर्माण वर्ष और कीमत को भी गलत बताया गया है। डीआरआई ने 24 जनवरी 2006 को कस्टम एक्ट के तहत इस गाड़ी को जब्त कर लिया था, जिसके बाद सुष्मिता ने 20 लाख 31 हजार का डिपॉज़िट भरा था। सुष्मिता के जून में अदालत में उपस्थित न होने के कारण ईडी ने वारंट जारी किया था।

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सुष्मिता पांच साल पहले फिल्म नो प्रॉब्लम में नज़र आई थीं और उसके बाद एक कॉमेडी शो की जज भी बनी।

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