यूपी चुनाव 2017: केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन में FIR
केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ आज सिविल लाइंस कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ 130 लोकप्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 के तहत मालमा दर्ज किया गया है।
इलाहाबाद (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्या चर्चा में आ गए थे। मतदान केंद्र पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ मतदान करने के मामले में उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग गंभीर है।
केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ आज सिविल लाइंस कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ 130 लोकप्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 के तहत मालमा दर्ज किया गया है।
इस मामले में इलाहाबाद के सिविल लाइंस थाने में सेक्टर मजिस्ट्रेट सुनील सिंह की तहरीर पर केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। 23 फरवरी को इलाहाबाद में केशव प्रसाद मौर्या ने भाजपा का चुनाव निशान कमल अपने जैकेट पर लगाकर मतदान किया था।
जिसके बाद सियासत तेज हो गई थी। इस मामले पर राजनीतिक दलों के विरोध के बाद इलाहाबाद के डीएम ने संज्ञान लिया। डीएम ने एसडीएम फूलपुर को मामले की जांच करने के आदेश दे दिए।
केशव प्रसाद मौर्या ने सिविल लाइंस में ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज बूथ में मतदान किया था। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्या ने अपनी जैकेट पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लगाकर मतदान किया था। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्या की तस्वीर जमकर शेयर हुई थी।