सास की हत्या में दामाद को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली : नरेला इलाके में संपत्ति विवाद में सास की हत्या के मामले में दोषी

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Feb 2017 06:58 PM (IST) Updated:Mon, 27 Feb 2017 06:58 PM (IST)
सास की हत्या में दामाद को उम्रकैद
सास की हत्या में दामाद को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली :

नरेला इलाके में संपत्ति विवाद में सास की हत्या के मामले में दोषी शख्स को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पिछले साल वारदात को अवधेश ने अंजाम दिया था।

रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार बंसल ने कहा कि मामले में आरोपी की पत्नी की गवाही से पता चलता है कि वह उस पर प्लॉट को अपने नाम पर स्थानांतरित कराने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन वह अपनी सास को बाधा समझता था। उसकी सास नहीं चाहती थी कि बेटी पति के नाम प्लॉट स्थानांतरित करे। इस कारण आरोपी ने सास की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। यह तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ चुका है। ऐसे में आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया जाता है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि अदालत ने मामले को दुर्लभतम श्रेणी में मानने से इन्कार कर दिया।

सुनवाई के दौरान दोषी ने कहा कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है।

पेश मामले में नरेला इलाके में रहने वाली राधा ने पहले पति की मौत के बाद अवधेश से शादी की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार अवधेश को पता चला था कि राधा का पहला पति उसके नाम से प्लॉट छोड़ गया है। ऐसे में आरोपी अवधेश पत्नी पर प्लॉट को बेचने या उसे उसके नाम से स्थानांतरित करने के लिए दबाव बनाता रहता था, लेकिन राधा की मां शांति देवी इसके विरोध में थी। इस कारण आरोपी उसे रास्ते का कांटा समझता था।

पिछले साल 8 अगस्त की रात में आरोपी नशे में घर आया था और उसने सास से झगड़ा किया था, लेकिन अगले दिन सुबह उनकी मौत हो चुकी थी। आरोपी मौके से फरार था। पीड़ित की बेटी ने पुलिस को बताया था कि उसके पति ने ही संपत्ति विवाद में उसकी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

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