Unnao Case : सीबीआइ के आरोपपत्र पर तीस हजारी कोर्ट 19 अक्टूबर को करेगी विचार

उन्नाव कांड मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआइ की ओर से दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेने पर वह 19 अक्टूबर को विचार करेगी।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Tue, 15 Oct 2019 11:01 AM (IST) Updated:Tue, 15 Oct 2019 11:01 AM (IST)
Unnao Case : सीबीआइ के आरोपपत्र पर तीस हजारी कोर्ट 19 अक्टूबर को करेगी विचार
Unnao Case : सीबीआइ के आरोपपत्र पर तीस हजारी कोर्ट 19 अक्टूबर को करेगी विचार

नई दिल्ली, जेएनएन। उन्नाव कांड मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआइ की ओर से दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेने पर वह 19 अक्टूबर को विचार करेगी। सीबीआइ ने पहले आरोपपत्र में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य पर से पीड़िता के पिता की हत्या का आरोप हटा दिया था।

सीबीआइ ने विशेष अदालत में पहले आरोपपत्र में सेंगर व अन्य नौ आरोपितों पर आपराधिक साजिश व अन्य आरोप तय किए थे। आरोप है कि पीड़िता के साथ 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर ने दुष्कर्म किया था व हाल ही में रायबरेली के पास ट्रक से उसकी कार को टक्कर मरवा दी थी। घटना के दौरान पीड़िता की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के मौजूद न होने पर सभी निलंबित कर दिए गए थे।

पुलिस हिरासत में हुई थी पीड़िता के पिता की मौत

सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष इन-कैमरा प्रोसिडिंग के दौरान पीड़िता के चाचा ने बयान दर्ज कराया कि पीड़िता के पिता की विधायक के लोगों ने पिटाई की थी व 2018 में अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कराया था। 2018 में ही पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है और पीड़िता की मां और बहन से इस मामले में जिरह भी हो चुकी है। 

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