टाटा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी का आदेश

कोर्ट ने स्‍पष्‍ट रूप से निर्देश दिया कि अगर टाटा ग्रुप नीलामी हार जाती है तो उसे छह महीने के भीतर ताज मानसिंह होटल को खाली कर देना होगा।

By Pratibha Kumari Edited By: Publish:Thu, 20 Apr 2017 11:58 AM (IST) Updated:Thu, 20 Apr 2017 05:41 PM (IST)
टाटा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी का आदेश
टाटा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी का आदेश

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी का आदेश दे दिया। कोर्ट ने टाटा ग्रुप की नीलामी रोकने की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मौजूदा समय में यह होटल इंडियन होटल्‍स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) द्वारा चलाया जा रहा है।

Supreme Court allows New Delhi Municipal Council (NDMC) to E- auction Taj Mansingh hotel, presently run by IHCL

— ANI (@ANI_news) April 20, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पष्‍ट रूप से निर्देश दिया कि अगर टाटा ग्रुप नीलामी हार जाती है तो उसे छह महीने के भीतर ताज मानसिंह होटल को खाली कर देना होगा।

बीते तीन मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले से अवगत कराते हुए कहा था कि वे ताज मानसिंह होटल की नीलामी चाहते हैं। वो टाटा ग्रुप के लाइसेंस को रिन्यू नहीं कर सकते।

इस पर कोर्ट ने पूछा था कि आप ई-नीलामी कब करेंगे। तब एनडीएमसी ने कहा था कि इस मसले पर हमें आपके फैसले का इंतजार है। एनडीएमसी के इस फैसले पर टाटा ग्रुप ने कहा था कि वे ई-नीलामी के फैसले के विरोध में अर्जी दायर करेंगे।

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हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 21 नवंबर को टाटा समूह को राहत देते हुए होटल ताज मान सिंह होटल की नीलामी करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने होटल ताज मानसिंह को 31 मार्च के बाद की भी बुकिंग करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलते हुए बिजनेस पर रोक नहीं लगा सकते।

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने इस नीलामी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे 27 अक्‍टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और एनडीएमसी को होटल की नीलामी करने को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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