Excise Policy Case: बीआरएस नेता के. कविता को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सोमवार को आबकारी नीति से जुड़े ईडी और सीबीआई मामलों में के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। वह वर्तमान में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek Tiwari Publish:Mon, 06 May 2024 12:18 PM (IST) Updated:Mon, 06 May 2024 12:46 PM (IST)
Excise Policy Case: बीआरएस नेता के. कविता को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Excise Policy Case: बीआरएस नेता के. कविता को झटका (Photo- ANI)

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली।  आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांन्ड्रिंग व भ्रष्टाचार के मामले में बीआरएस नेता के. कविता को अदालत से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामलों में कविता की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राहत देने के लिए यह सही समय नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया आरोपित के खिलाफ रिकार्ड पर पर्याप्त सामग्री है। ऐसे में मौजूद सामग्री और आरोपित के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत इस स्तर पर याचिकाकर्ता के जमानत आवेदन को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है।

जमानत पर रिहाई की हकदार नहीं

अदालत ने कहा कि कविता के गवाहों को धमकाने के संबंध में उनके आचरण और इस आशंका को देखते हुए कि वह एक प्रभावशाली महिला होने के नाते मामले के अन्य गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं, वो इस स्तर पर जमानत पर रिहाई की हकदार नहीं हैं।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि मामले की जांच कुछ प्रमुख पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण चरण में है, जिसमें अन्य लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों की संलिप्तता और अपराध की आय के प्रवाह का पता लगाना शामिल है।

अदालत ने कहा कि आरोपित की भूमिका प्रथमदृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में अनुकूल प्रविधान प्राप्त करने के लिए सह-आरोपितों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को अग्रिम धन के संग्रह और भुगतान के उद्देश्य से रची गई आपराधिक साजिश के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भी प्रतीत होती है।

न्यायाधीश ने कहा कि आबकारी नीति में अनुकूल प्रविधानों के लिए अग्रिम धनराशि और उसके कथित भुगतान की मांग करने में उनकी भूमिका को भी दलीलों के दौरान उजागर किया गया है। न्यायाधीश ने मेडिकल आधार पर जमानत के लिए कविता की दलील यह देखते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें जेल डिस्पेंसरी में अपनी चिकित्सा संबंधी समस्याओं के लिए अपेक्षित उपचार मिल रहा था।

ईडी और CBI ने कविता की जमानत याचिका का किया था विरोध

कविता की ओर से पेश अधिवक्ता नितेश राणा द्वारा दायर आवेदन में दावा किया गया था कि आरोपित को आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है और उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी और सीबीआई ने कविता की जमानत याचिका का विरोध किया था।

ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत मिलने पर जांच में बाधा आने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है। कविता ईडी और सीबीआई दोनों मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी न्यायिक हिरासत सात मई को समाप्त हो रही है।

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