Article 370: जंतर मंतर पर भिड़े समर्थक व विरोधी, माहौल तनावपूर्ण; मौके पर भारी पुलिस बल
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाने के समर्थक और विरोधी आमने-सामने आ गए। इस दौरान नारेबाजी भी की जाने लगी जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।
नई दिल्ली, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बहुप्रतीक्षित फैसले पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में लागू 35ए (विशेष नागरिकता अधिकार) भी स्वतः समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और 35ए, खत्म होने की सूचना संसद में भी दे दी है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में अनुच्छेद-370 व 35ए को खत्म करने की जानकारी दी। वहीं, इसको लेकर बुधवार को दोपहर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जबकि अनुच्छेद-370 हटाने के समर्थक और विरोधी आमने-सामने आ गए। इस दौरान नारेबाजी भी की जाने लगी। वहीं, मुस्तैद पुलिस ने तत्काल मामले को संभालते हुए लोगों को तितर-बितर किया, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है।
जानें क्या है अनुच्छेद 370?
अनुच्छेद 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था। यह अनुच्छेद कश्मीर के लोगों को बहुत सुविधाएँ देता था जो कि भारत के अन्य नागरिकों को नहीं मिलतीं हैं। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता रहा ना कि भारत के संविधान के अनुसार।
अनुच्छेद-370 व 35ए खत्म होने से होंगे ये परिवर्तन
1. अब जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी जमीन लेकर बस सकेंगे।
2. कश्मीर का अब अलग झंडा नहीं होगा। मतलब वहां भी अब तिरंगा शान से लहराएगा। जम्मू-कश्मीर में अब तिरंगे का अपमान या उसे जलाना या नुकसान पहुंचाना संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा।
3. अनुच्छेद-370 के साथ ही जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान भी इतिहास बन गया है। अब वहां भी भारत का संविधान लागू होगा।
4. जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
5. जम्मू-कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे।
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