दिल्ली के लोगों को NDMC ने दी बड़ी राहत, अब 31 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स

छूट की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है क्योंकि कई लोग संपत्तिकर जमा करने कोरोना के चलते नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि लोग ऑनलाइन माध्यम से संपत्तिकर जमा करा सकते हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए एनडीएमसी की ओर से कैंप भी लगाया जाएगा।

By JP YadavEdited By: Publish:Wed, 11 Nov 2020 01:30 PM (IST) Updated:Wed, 11 Nov 2020 01:40 PM (IST)
दिल्ली के लोगों को NDMC ने दी बड़ी राहत, अब 31 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स
कोरोना के चलते एनडीएमसी ने लिया है फैसला।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (New Delhi Municipal Council) ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते संपत्तिकर जमा करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब नई दिल्ली इलाके में रहने वाले नागरिक अगले महीने की 31 दिसंबर तक 10 फीसद छूट के साथ संपत्तिकर जमा कर सकेंगे। इसी तरह 31 जनवरी तक 5 फीसद की छूट मिलेगी।

एनडीएमसी के अनुसार, सभी संपत्तियों के बिल जारी कर दिए हैं। अगर, संपत्ति मालिकों को बिल नहीं मिले हैं तो वे एनडीएमसी के मुख्यालय या ई-मेल के माध्यम से बिल प्राप्त कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छूट की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि कई लोग संपत्तिकर जमा करने कोरोना के चलते नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि लोग ऑनलाइन माध्यम से संपत्तिकर जमा करा सकते हैं। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए एनडीएमसी की ओर से कैंप भी लगाया जाएगा।

वहीं, दूसरी और दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) भी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा चुका है। बताया जा रहा है कि इस स्कीम के अब तक तकरीबन लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिला है। आगामी 31 दिसंबर तक इसका और भी लाभ उठाएंगे, जिससे दिल्ली जल बोर्ड का खजाना भरेगा।

योजना को आगे बढ़ाने के दौरान दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा था कि कोरोना महामारी के चलते हर कोई परेशान है, इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने छूट की स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस लाभ के तहत उन नागरिकों को बिल चुकाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने किसी भी कारण से बिल नहीं चुकाया है।

किसे मिलेगा लाभ

दिल्ली जल बोर्ड की इस स्कीम में उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया हैं। इसके तहत सभी तरह के घरेलू और व्यावसायिक ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 फीसद की छूट मिलेगी।

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