अजय चौटाला की याचिका पर सीबीआइ से जवाब तलब
अजय चौटाला की तरफ से भी अपनी याचिका में कहा गया था कि अगर मौजूदा न्यायाधीश उनके मामले की सुनवाई करेंगे तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा।
नई दिल्ली [जेएनएन]। तीस हजारी अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अजय चौटाला की याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा है। अजय चौटाला ने जिला जज के समक्ष याचिका लगाकर कहा था कि उनसे जुड़े मामले की सुनवाई को किसी अन्य अदालत के समक्ष स्थानांतरित कर दिया जाए।
जिला जज रविंद्र कौर ने याचिका की प्रति सीबीआइ को सौंपते हुए कहा कि वह इसपर अपना जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई अब 3 मार्च को होगी। वहीं, पेश मामले में सह-आरोपी अभिमन्यु सिंह की इसी प्रकार की याचिका पर अदालत ने सीबीआइ गवाह एसएल गोयल को अगली तारीख पर पेश होने का हुक्म दिया है। दावा किया गया था कि गोयल न्यायाधीश के रिश्तेदार हैं। ऐसे में उनका झुकाव दूसरे पक्ष की तरफ रहेगा।
अजय चौटाला की तरफ से भी अपनी याचिका में कहा गया था कि अगर मौजूदा न्यायाधीश उनके मामले की सुनवाई करेंगे तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। कहा गया कि न्यायाधीश पक्षपात पूर्ण तरीके से मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
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सूत्रों के मुताबिक दोनों याचिकाओं पर जिला जज ने सीबीआइ जज से जवाब भी तलब किया था, जिसपर न्यायाधीश की तरफ से कहा गया कि आरोपी मामले की सुनवाई को टालना चाहते हैं। तेजी से अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने के कारण उन्हें न्यायाधीश का रवैया पक्षपात पूर्ण लग रहा है। वहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि सीबीआइ जज ने गोयल के दूर का रिश्तेदार होने की बात भी कबूली है।
अजय चौटाला के पिता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व भाई अभय चौटाला के खिलाफ भी अदालत में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है। हरियाणा कांग्रेस के नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर सीबीआइ ने यह मुकदमा दर्ज किया था।
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