NGT का दिल्ली सरकार को आदेश- सड़क से हटाए दस साल पुरानी डीजल टैक्सियां

नेशनल ग्रीन टिब्यूनल ने पूछा कि क्या हम अपने बच्चों को विरासत में संक्रमित फेफड़े देना चाहते हैं।

By JP YadavEdited By: Publish:Thu, 16 Nov 2017 12:30 PM (IST) Updated:Thu, 16 Nov 2017 03:30 PM (IST)
NGT का दिल्ली सरकार को आदेश- सड़क से हटाए दस साल पुरानी डीजल टैक्सियां
NGT का दिल्ली सरकार को आदेश- सड़क से हटाए दस साल पुरानी डीजल टैक्सियां

नई दिल्ली (जेएनएन)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा है कि दस साल पुरानी डीजल टैक्सियों को दिल्ली सरकार सड़क से हटाए। टिब्यूनल के प्रमुख जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही फैसला दे दिया था। दिल्ली सरकार बगैर किसी देरी के फैसले पर अमल करे।

तत्काल प्रभाव से इन वाहनों को जब्त किया जाए। ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय पर्यावरण, सड़क मंत्रलय व दिल्ली सरकार के साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव उपाय किए जाए।

जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा कि जिस तरह के हालात हैं कि उन्हें आपातकाल की संज्ञा दी जा सकती है। टिब्यूनल ने पूछा कि क्या हम अपने बच्चों को विरासत में संक्रमित फेफड़े देना चाहते हैं। एनजीटी दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा पर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। 

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