दिल्ली के ली-मेरीडियन होटल में बिना लाइसेंस के खाना परोसने पर एनडीएमसी का नोटिस

ली-मेरीडियन होटल हेल्थ लाइसेंस 31 मार्च 2020 को ही खत्म हो गया था। इसके बाद होटल ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आनलाइन आवेदन किया था जिसे एनडीएमसी (New Delhi Municipal Council) ने 20 जनवरी को खारिज कर दिया था।

By JP YadavEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 10:10 AM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 10:10 AM (IST)
दिल्ली के ली-मेरीडियन होटल में बिना लाइसेंस के खाना परोसने पर एनडीएमसी का नोटिस
ली-मेरीडियन होटल हेल्थ लाइसेंस 31 मार्च 2020 को ही खत्म हो गया था।

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। जनपथ पर स्थित नामी ली-मेरीडियन होटल में बिना हेल्थ लाइसेंस के खाने-पीने की सेवाएं देने पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने नोटिस दिया है। कारण बताओ नोटिस में एनडीएमसी ने कहा कि सात दिन के भीतर होटल में चल रहे ईटिंग हाउस, चाय की दुकान, काफी हाउस, कैफे, रेस्तरां व होटल में किसी भी तरह के खाने व पीने की वस्तुओं को बंद करें। ऐसा न करने पर एनडीएमसी बिना किसी पूर्व सूचना के होटल पर नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है।

दरअसल, ली-मेरीडियन होटल हेल्थ लाइसेंस 31 मार्च 2020 को ही खत्म हो गया था। इसके बाद होटल ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आनलाइन आवेदन किया था, जिसे एनडीएमसी ने 20 जनवरी को खारिज कर दिया था। नोटिस में बताया गया है कि चूंकि पहले ही हेल्थ लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन खारिज हो गया है तो बिना लाइसेंस के होटल के अंदर कोई भी खाने-पीने का पदार्थ बेचा नहीं जा सकता। इसलिए एनडीएमसी एक्ट 1994 के तहत सात दिन के भीतर इस तरह की सभी गतिविधियां बंद की जाए, नहीं तो बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में होटल प्रशासन का कहना है कि जब कोरोना के चलते सभी का लाइसेंस 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, तो केवल ली-मेरीडियन का लाइसेंस इस आधार पर नवीनीकरण नहीं करना कि उसने 30 साल पहले अवैध निर्माण किया था वह सही नहीं है।

वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में एनडीएमसी ने यह आश्वासन दिया था कि वह इस मामले में कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। यह नोटिस अदालत की अवमानना है। हम कानून के अनुसार अगला कदम उठाएंगे। अवैध निर्माण के चलते नहीं हुआ नवीनीकरण एनडीएमसी ने एक मार्च को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा था कि वह होटल के अंदर खाने-पीने की वस्तुओं की बिक्री बंद करे।

वहीं, 20 जनवरी को एनडीएमसी ने होटल प्रशासन को लिखे पत्र में बताया था कि उनका आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि जिस स्थान के लिए लाइसेंस मांगा गया वहां पर अवैध निर्माण हो रखा है। इसको लेकर वर्ष 2019 के फरवरी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

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