नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में एजेएल को राहत, 22 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

हाई कोर्ट ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को राहत देते हुए 22 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने आश्वस्त किया कि 22 नवंबर तक कार्रवाई नहीं होगी।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Thu, 15 Nov 2018 07:32 PM (IST) Updated:Thu, 15 Nov 2018 07:32 PM (IST)
नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में एजेएल को राहत, 22 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश
नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में एजेएल को राहत, 22 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

नई दिल्ली,जेएनएन। नेशनल हेराल्ड हाउस की लीज समाप्त करने के मामले में हाई कोर्ट ने गुरुवार को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को राहत देते हुए 22 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वस्त किया कि सरकार मामले में 22 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस पर न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार 22 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखना चाहती है तो फिर मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान एजेएल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यथास्थिति का मतलब यही होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड परिसर पर कब्जा लेने की कोई भी कार्रवाई 22 नवंबर तक नहीं की जाएगी। सिंघवी ने यह भी कहा कि दो अधिकारी नेशनल हेराल्ड हाउस के परिसर में दाखिल हुए थे, जोकि नहीं होना चाहिए था।

उन्होंने अदालत के समक्ष फोटोग्राफ भी पेश किए। सिंघवी ने कहा कि सभी प्रिंट और प्रेस का काम परिसर से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक नई प्रिंटिंग प्रेस लगाई जा चुकी है। एजेएल अब भी परिसर का मालिक है और यंग इंडिया सिर्फ कंपनी में 98 फीसद की शेयरधारक थी।

क्‍या है मामला
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी की। जिसके जरिये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था।

इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपित हैं। फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हो चुके हैं।

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