Lockdown Delhi-NCR Update: दिल्ली में अनलॉक शुरू तो जानिये यूपी और हरियाणा का हाल, नोएडा में 7 जून तक कर्फ्यू का एलान

Lockdown Delhi-NCR Update कोरोना वायरस संक्रमण के वर्तमान हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन एक हफ्ते बढ़ा दिया है। अब 7 जून की सुबह 500 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी छूट दी गई है लेकिन सख्ती बरकरार रखने के साथ।

By Jp YadavEdited By: Publish:Mon, 31 May 2021 02:05 PM (IST) Updated:Mon, 31 May 2021 02:20 PM (IST)
Lockdown Delhi-NCR Update: दिल्ली में अनलॉक शुरू तो जानिये यूपी और हरियाणा का हाल, नोएडा में 7 जून तक कर्फ्यू का एलान
Lockdown Delhi-NCR Update: दिल्ली में अनलॉक शुरू तो जानिये यूपी और हरियाणा का हाल, नोएडा में 7 जून तक कर्फ्य

नई दिल्ली/नोएडा/गुरुग्राम, ऑनलाइन डेस्क। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के मकसद से दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति कमोबेश एक सी है, ऐसे में दिल्ली, के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ राहत के साथ लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाया गया है। आइये जानते हैं कि अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने की कड़ी में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 7 जून तक कहां और कितनी छूट मिली है।

दिल्ली में धीमी गति से शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया

कोरोना वायरस संक्रमण के वर्तमान हालात को देखते हुए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने लॉकडाउन एक हफ्ते बढ़ा दिया है। अब 7 जून की सुबह 5:00 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। इस लॉकडाउन में निर्माण और निर्माण उद्योग को संचालित करने की अनुमति है। जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है।

दिल्ली में सशर्त छूट का अनलॉक शुरू

दिल्ली सरकार के आदेश के बाद अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सोमवार सुबह से इंडस्ट्रियल एरिया में चार दिवारी या फिर परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिटों चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही वर्क साइट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को संचालन के लिए अनुमति दी है, जो सोमवार से कई इलाकों में देखी गई हैं।

दिल्ली में इन नियमों का पालन करने की शर्त पर मिली छूट

कार्य स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। वर्क ऑवर्स अलग-अलग शिफ्ट में होंगे, ताकि एक समय पर ज्यादा भीड़ न हो। इससे शारीरिक दूरी के नियमों का पालन आसान होगा। कार्य स्थल पर कर्मचारियों, अधिकारियों को भी मास्क लगाना और शारीरिक दूरी अनिवार्य होगी। दिल्ली में जिलाधिकारी के जरिए रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बंद भी किया जा सकता है। सभी जिलों में जिलाधिकारी के अधीन स्पेशल टीम बनाई गई है जो समय-समय पर निरीक्षण करेंगी। ई-पास के जरिए मूवमेंट की इजाजत होगी।

 हरियाणा में भी सख्ती के बीच दी गई मामूली छूट

कोरोना के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरह एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हरियाणा में अब 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सुरक्षित हरियाणा को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट के साथ पाबंदियों को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। राहत की बात य है कि दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल रही हैं। यह सोमवार से ही लागू हो गया है। पहले दुकानों के खुलने का सुबह सुबह 7 बजे से 12 और था। 

ऑड-इवेन के आधार पर खुल रही हैं दुकानें

दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आई है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। ऐसे में गुरुग्राम, नया गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल में लॉकडाउन 7 जून तक फिर से बढ़ा दिया गया है। वहीं हरियाण में दुकानों को ऑड-इवेन फॉर्मूले पर खोला जा रहा है। नियमों का उल्लंघन न हो, इसलिए अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं। दुकानों पर शारीरिक दूरी के नियम का पालन हो और लोग मास्क लगाएं, इसकी जिम्मेदारी दुकानदार पर होगी। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

स्कूल रहेंगे बंद

हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक, 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।  

नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में राहत नहीं

दिल्ली के साथ एनसीआर के जिलों में राहत मिली है, लेकिन गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में राहत के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम 7 जून तक। वहीं, यूपी में पटरी दुकानदारों के साथ ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, 15 जून से प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में शादी और अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 लोग ही जुट सकेंगे। वहीं, शव-यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। खाद, बीज, कृषि उत्पादों और संयंत्रों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।

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